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आजम खान और अब्दुल्ला को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 10-10 साल की काटेंगे सजा; 5 लाख का जुर्माना भी लगा

Dual Pan Card Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में शनिवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है।

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सपा नेता आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)

Dual Pan Card Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में शनिवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की सजा बढ़ा दी है। ऐसे में अब आजम खान और अब्दुल्लाह को 10-10 साल की सजा काटनी होगी। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। आजम खान को 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

कितनी बढ़ी सजा?

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोनों की 3-3 साल सजा और बढ़ा दी है। पहले दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग की थी।

रामपुर जेल में बंद हैं आजम और अब्दुल्ला

इससे पहले, एमपी/एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद यूपी सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने अपील दायर कर सजा बढ़ाने की मांग की। फिलहाल, दोनों ही रामपुर जेल में बंद हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि दो पैन कार्ड के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला है। यह अपने आप में अनोखा फैसला है, क्योंकि इस मामले में सजा बढ़ाने की अपील की गई थी और सजा बढ़ाई भी गई। अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रखी गई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष की वकील सीमा राणा ने कहा कि यह दो पैन कार्ड से जुड़ा मामला था। निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने बताया कि आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, अब्दुल्ला आजम पर लगभग 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बताते चलें कि इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2019 में सिविल लाइन कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था व 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। 19 नवंबर 2025 को सजा के खिलाफ आजम खान ने अपील दायर की थी, जिसे 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया।

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Anurag Gupta
अनुराग गुप्ता author

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स ... और देखें

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