आगरा

Agra Divorce: 28 साल तक पत्नी सहती रही मारपीट का दर्द, मुंह पर थूका तो टूटा सब्र, फिर लिया ये बड़ा फैसला

  • Reported by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 10, 2022, 06:59 PM IST

Agra Divorce News: ताजनगरी आगरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने शादी के 28 साल बाद पति से तलाक लिया और अलग हो गई। महिला ने पति की हैवानियत का भी खुलासा किया है। पति ने मारपीट कर महिला के मुंह पर थूक दिया था। इसके बाद घर से निकाल दिया था।

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आगरा में शादी के 28 साल बाद महिला को मिला तलाक

KEY HIGHLIGHTS
  • आगरा में शादी के 28 साल बाद महिला को मिला तलाक
  • पति ने मारपीट कर मुंह पर थूका, प्रताड़ना से परेशान थी महिला
  • फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद करने का आदेश जारी किया

Agra Divorce News: उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली एक महिला को शादी के 28 साल बाद पति से तलाक मिल गया। पति ने मारपीट कर महिला के मुंह पर थूक दिया था। इसके बाद घर से निकाल दिया था। पति की प्रताड़ना से आजिज आकर पीड़िता महिला ने कोर्ट की शरण ली थी। साल 2020 से परिवार न्यायालय में यह मामला चल रहा था। अब कोर्ट ने विवाह विच्छेद करने का आदेश जारी किया है। महिला के दो बच्चे भी हैं।

जानकारी के अनुसार, आगरा के लोहामंडी के आलोक नगर की रहने वाली ज्योति अग्रवाल की शादी सात मार्च 1994 को दिल्ली के आनंद विहार के रहने वाले पीयूष अग्रवाल के साथ हुई थी। ज्योति अग्रवाल ने कोर्ट में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कहा था कि शादी में 30 लाख रुपये का खर्चा हुआ था।

पति ने मारपीट करके घर से निकाला

ज्योति और पीयूष के साल 1995 में एक बेटा और साल 1997 में एक बेटी हुई थी। ज्योति ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले छोटी से छोटी बातों पर भी ताने देते थे। पति का व्यवहार भी ठीक नहीं था। साल 1998 में पति ने जमकर मारपीट की थी। इसके बाद पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इसके कुछ दिन बाद पति घर आया और माफी मांग ली थी। इसके बाद वह उसे अपने साथ ससुराल ले गया था। कुछ दिन तक सबकुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में वह पुराने तरीके पर ही आ गया। पांच सितंबर 2017 को पति पीयूष नशे धुत होकर घर आया।

पति शराब पीकर आया और मारपीट के बाद मुंह पर थूका

घर आने के बाद उसने फिर से जमकर मारपीट की और मुंह पर थूक दिया। इसके बाद उसका सिर कांच की अलमारी में मारा, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। आरोप है कि सात सितंबर 2017 को एक बार फिर पति ने घर से निकाल दिया। पीड़िता अपने घर पहुंची। पीड़िता ने पति से तलाक के लिए अधिवक्ता के जरिए साल 2020 में परिवार न्यायालय में याचिका पेश की थी। तब से अब तक मामला कोर्ट में चल रहा था। अब फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश विपिन कुमार ने विवाह विच्छेद करने का आदेश पारित कर दिया है।
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