Kunal Khemu: एक्टर कुणाल खेमू और उनके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत, क्या है मामला?
- Edited by: रवि वैश्य
- Updated Jan 1, 2026, 09:42 PM IST
Fraud Complaint: फिल्म निर्माता रवि दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने अभिनेता पिता-पुत्र पर लगभग दो दशक पुरानी एक फिल्म परियोजना को लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है।
एक्टर कुणाल खेमू (फाइस फोटो: canva)
मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू और उनके पिता रवि खेमू के खिलाफ दर्ज कथित धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात की शिकायत पर पुलिस से जवाब तलब किया है।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (अंधेरी न्यायालय) सुजीत कुमार सी. तायडे ने 29 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (3) के अनुसार मामले पर संज्ञान लेते हुए समय संबंधित पुलिस अधिकारी के बयान पर विचार करना आवश्यक है।
उन्होंने इसके बाद मुंबई के अंबोली पुलिस थाना के प्रभारी को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया।फिल्म निर्माता रवि दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने अभिनेता पिता-पुत्र पर लगभग दो दशक पुरानी एक फिल्म परियोजना को लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है।अग्रवाल ने अधिवक्ता वेदिका चौबे के जरिये दायर अपनी शिकायत में कहा कि वह 'ओवरटेक' नामक एक हिंदी फिल्म का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने कुणाल खेमू से मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था।
'अभिनेता को पेशगी के रूप में 21 लाख रुपये का भुगतान किया गया'
शिकायत के मुताबिक उचित चर्चा, बातचीत और फिल्म की कहानी सुनने के बाद कुणाल खेमू उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए थे।
अग्रवाल के मुताबिक कुणाल खेमू और उनके पिता से आश्वासन मिलने के बाद, अभिनेता को पेशगी के रूप में 21 लाख रुपये का भुगतान किया गया। निर्माता ने आरोप लगाया कि आरोपी पिता-पुत्र ने पेशगी की रकम लेने के बावजूद अपना वादा पूरा नहीं किया और दोनों ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की, जिससे उसे कारोबार में भारी नुकसान हुआ।
'पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाए'
अग्रवाल ने इससे पहले 2014 में अदालत का रुख किया था, लेकिन मामला 2017 में खारिज कर दिया गया था। उन्होंने नयी शिकायत में कहा कि समझौते की कोशिशें नाकाम होने और आरोपियों की ओर से नई धमकियों के बाद 'कार्रवाई का एक नया कारण' उत्पन्न हुआ है। शिकायत के मुताबिक अग्रवाल ने जनवरी 2024 में अंबोली पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अग्रवाल ने अदालत से गुहार लगाई है कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाए।
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