क्या हैं आईटीआर-4 फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी
आईटीआर-4 उस निवासी व्यक्ति / हिंदू यूनाइटेड फैमिली (Hindu Undivided Family) य HUF/ फर्म (LLP के अलावा) द्वारा जमा किया जा सकता है, जिसके पास :
- वित्त वर्ष में 50 लाख से कम इनकम
- धारा 44एडी, 44एडीए, या 44एई के तहत अनुमानित आधार पर कैलकुलेट की गई बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम
- वेतन/पेंशन आय, एक मकान प्रॉपर्टी, कृषि इनकम (5000 रु तक)
इनकम के अन्य सोर्स (लॉटरी जीत और रेस हॉर्स इनकम को छोड़कर) :
- बचत खाते का ब्याज
- डिपॉजिट ब्याज (बैंक/पोस्ट ऑफिस/ कोऑपरेटिव सोसायटी)
- इनकम टैक्स ब्याज का रिफंड
- परिवार के लिए पेंशन
- बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज या कोई अन्य ब्याज आय (जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज)
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
- फॉर्म 16
- फॉर्म 26एएस और एआईएस
- फॉर्म 16ए
- बैंक स्टेटमेंट
- हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- डोनेशन रसीदें
- रेंटल एग्रीमेंट
- रेंट रिसीट
- निवेश प्रीमियम भुगतान रसीदें (एलआईसी, यूलिप, आदि)
फ्रीलांसर भी कर सकते हैं फाइल
प्रोफेशन में लगे फ्रीलांसर भी इस फॉर्म को तब चुन सकते हैं अगर उनकी ग्रॉस इनकम 50 लाख रुपये से अधिक न हो।
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