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2000 के नोट जमा करने पर आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, पड़ सकते हैं 'लेने के देने'

आप 2000 के 10 नोट डेली जाकर बैंक में बिना किसी सवाल-जवाब के बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप ये पैसा बचत या चालू खाते में ही डिपॉजिट करेंगे।

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2000 के नोट बदलने पर टैक्स नोटिस

Photo : iStock
KEY HIGHLIGHTS
  • 2000 के नोट जमा करने पर आएगा नोटिस
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है टैक्स
  • 2000 के 10 नोट डेली जमा करने पर सवाल नहीं होगा

2000 Note Deposit Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रु के नोट वापस (Rs 2000 Note Ban) लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सभी 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। जनता के पास अपने 2000 रु के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। यदि आपके पास भी 2000 रु के नोट हैं तो बैंक में जाकर उन्हें बदल लें। आप चाहें तो उन्हें अपने खाते में भी जमा करा सकते हैं। पर लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि 2000 रु के नोट जमा कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Dept) नोटिस भेज सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आगे जानिए क्या है नियम।

डेली इतने नोट जाकर बदलें

ईटी हिंदी की रिपोर्ट में टैक्स एक्सपर्ट सूरज गोयल के हवाले से बताया गया है कि आप 2000 के 10 नोट डेली जाकर बैंक में बिना किसी सवाल-जवाब के बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप ये पैसा बचत या चालू खाते में ही डिपॉजिट करेंगे।

वे आगे कहते हैं कि कोई अपनी सालाना इनकम के हिसाब से ही 2000 के नोट जमा करा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि कोई 6 लाख का आईटीआर (ITR) फाइल करता है और उसकी इनकम और खर्च का अंतर 2-3 लाख रु है, तो वो इस राशि के करीब नोट जमा कर सकता है।

कब हो सकता है सवाल

आपकी इनकम और खर्च का अंतर हो 2-3 लाख और आप नोट जमा कराएं 7-8 लाख रु के तो आपसे सवाल हो सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट तब आपसे सवाल कर सकता है।

और कब आ सकता है नोटिस

गोयल के अनुसार यदि कोई खाते में 10 लाख से अधिक के 2000 के नोट जमा कराए तो भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 लाख से अधिक पैसा जमा करने पर उसका रिकॉर्ड SFT में होना चाहिए। सीधे डिपॉजिट करने पर आपको नोटिस मिल सकता है।

यदि चालू खाते में आप 50 लाख रु से अधिक के 2000 के नोट जमा करें तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है।

नोटिस आए तो क्या करें

नोटिस आने पर यदि आप सही हैं और आपने कोई गड़बड़ नहीं की है तो उसका आयकर विभाग को दें। सही जवाब मिलने पर आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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