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Lottery Tax: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स लगाने की केंद्र की योजना को झटका!

Lottery Tax: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील खारिज कर दी और लॉटरी वितरकों को सर्विस टैक्स से मुक्त रखा, जबकि यह स्पष्ट किया कि लॉटरी पर कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। सेवा कर उन लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो लॉटरी टिकटों के खरीदार और फर्म के बीच होते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों पर सर्विस टैक्स लगाने की केंद्र की अपील को खारिज किया।

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल
KEY HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों पर सर्विस टैक्स लगाने की केंद्र की अपील को खारिज किया।
  • राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार
  • सिक्किम हाई कोर्ट का निर्णय सही

Supreme Court on Lottery Tax: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया कि लॉटरी वितरकों को केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। कोर्ट ने सिक्किम हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति बीवी नागरथना और एनके सिंह की पीठ ने कहा कि लॉटरी वितरकों के बीच कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए वे सर्विस टैक्स के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि लॉटरी पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया जुआ कर (Gambling Tax) जारी रहेगा।

कहां नहीं लागू होगा सर्विस टैक्स

पीठ ने आगे कहा, "सर्विस टैक्स उन लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो लॉटरी टिकटों के खरीदार और फर्म के बीच होते हैं... उक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि भारत सरकार और अन्य द्वारा दायर अपीलों में कोई merit नहीं है। इसलिए, इन अपीलों को खारिज किया जाता है।"

राज्य सरकार को ही लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, केंद्र के पास नहीं।

केंद्र ने अपनी अपील में यह तर्क दिया था कि उसे सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की इस बात से सहमति जताई कि लॉटरी "बेटिंग और जुआ" के तहत आती है और जैसा कि संविधान के सूची-II के अनुच्छेद 62 में उल्लेखित है इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। केंद्र ने 2013 में यह अपील उस समय की थी जब लॉटरी फर्म, फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की थी।

Ashish Kushwaha
आशीष कुशवाहाauthor

<p>आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजार, स्टॉक्स, IPO, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस न्यूज, कंपनी डेवलपमेंट, सक्सेस स्टोरी, यूटिलिटी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़ी स्टोरी पर काम करते हैं। उनके पास पिछले 3 साल के भारतीय बजट को भी कवर करने का एक्सपीरियंस है। उनके पास ऑटो एक्सपो 2023 को कवर करने का अनुभव है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं। उनके पास डिजिटल मीडिया में कुल 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इन्होंने वन इंडिया, दैनिक भास्कर डिजिटल में काम किया है। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मास कम्यूनिकेशन में की है। उन्हें शुरू से ही डिबेट करने, सामाजिक मुद्दों पर बात करने और शेयर बाजार में रुचि थी। उन्हें बचपन से ही अखबार के संपादकीय पेज और न्यूज पढ़ने का सौख था। स्कूल के समय उन्होंने कई क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और प्राइज जीते हैं।</p>

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