एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, बताया जा रहा है कि स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी फटकार लगाई है, शीर्ष अदालत ने स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की क्रेडिट सुईस को 1.5 मिलियन डॉलर का बकाया चुकाने का आदेश दिया है, खास बात ये कि इस बकाए को चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन को 22 सितंबर तक का वक्त दिया है।
बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एयरलाइन सही समय पर भुगतान नहीं करती है, तो कोर्ट को 'कड़े कदम' उठाने होंगे, ऐसे में माना जा रहा है कि स्पाइसजेट की दिक्कतें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं।
कोर्ट ने स्पाइसजेट को समय पर भुगतान करने की चेतावनी दी है, इस माममले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। गौर हो कि क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट के बीच 2015 से कानूनी विवाद चल रहा है। क्रेडिट सुइस ने एयरलाइन पर 2.4 करोड़ डॉलर के बकाये का दावा किया है।
स्पाइसजेट की शुरुआत 1984 में हुई थी, उद्योगपति एस के मोदी ने भारत में प्राइवेट टैक्सी की शुरुआत की थी साल 1994 में इसका नाम ModiLuft कर दिया गया था, वहीं 2004 में अजय सिंह ने इसका अधिग्रहण कर लिया और फिर स्पाइसजेट (SpiceJet) नाम रखा था।
