Durga Co-op Urban Bank: RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। ये भी एक को-ऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने इस बार विजयवाड़ा के 95 साल पुराने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसकी वजह बैंक के पास पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावनाएं न होना बताया गया है। आरबीआई के अनुसार बैंक ने 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर दी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त (Liquidator) करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
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जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रु तक मिलेंगे
परिसमापन पर हर जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। ये राशि उन्हें अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के तहत मिलेगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
31 अगस्त, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
नियमों का पालन करने में रहा विफल
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे की जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं का पालन करने में भी विफल रहा है।
आरबीआई ने कहा है कि बैंक का चालू रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।"
