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'अभी लंच है, बाद में आना...' अगर बैंक में आपको भी मिले यह जवाब, तो तुरंत यहां करें शिकायत, होगी कड़ी कार्रवाई!

आपने अक्सर बैंक वालों को कहते सुना होगा कि 'लंच के बाद आना या कल आना'। लेकिन अब बैंकों की ये मनमानी नहीं चलेगी आपके काम के लिए उनका ये बहाना नहीं चलेगा। आइए बताते हैं आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं?

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RBI Banking Rules

अक्सर जब हम किसी जरूरी काम से बैंक जाते हैं, तो काउंटर पर बैठे कर्मचारी यह कहकर हमें इंतजार करने को कह देते हैं कि "अभी लंच का समय है, आधे घंटे बाद आना।" कई बार तो पूरा काउंटर ही खाली कर दिया जाता है, जिससे लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक में 'लंच ब्रेक' के नाम पर कामकाज पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता? नियम कहता है कि बैंक कर्मचारियों को बारी-बारी से लंच पर जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को मिलने वाली सेवाएं बाधित न हों। बैंक का बिजनेस ऑवर्स (Business Hours) बिना किसी ब्रेक के लगातार चलना चाहिए।

RBI के नियम क्या कहते हैं?

आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्राहकों को बैंक के वर्किंग आवर्स के दौरान हर समय सेवा मिलनी चाहिए। बैंक एक साथ अपने सभी काउंटर्स बंद नहीं कर सकते। अगर एक कर्मचारी लंच पर गया है, तो उसकी जगह दूसरे कर्मचारी को ड्यूटी संभालनी चाहिए ताकि ग्राहक का काम न रुके। यदि कोई बैंक कर्मचारी आपको लंच का बहाना बनाकर घंटों इंतजार कराता है या बदतमीजी करता है, तो यह सेवा में कमी (Deficiency in Service) माना जाता है और आप इसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं।

कैसे और कहां करें शिकायत?

अगर आपको बैंक में परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले उस बैंक के शाखा प्रबंधक (Branch Manager) से बात करें। हर बैंक में एक शिकायत पुस्तिका (Complaint Book) होती है, आप उसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंकों के पास अपना एक इंटरनल लोकपाल या नोडल ऑफिसर होता है, जिनका नंबर बैंक के नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है। यदि शाखा प्रबंधक आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। याद रखें कि शिकायत दर्ज करते समय समय, तारीख और कर्मचारी का नाम (यदि संभव हो) जरूर नोट करें।

बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से कैसे लें मदद?

अगर बैंक आपकी शिकायत पर 30 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। यह आरबीआई द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है जो ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करता है। लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना पूरी तरह मुफ्त है। आप आरबीआई के 'सीएमएस पोर्टल' (cms.rbi.org.in) पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यहां आप न केवल लंच ब्रेक की देरी, बल्कि चेक बाउंस, गलत चार्ज या कर्मचारियों के खराब व्यवहार जैसी किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं।

बैंक कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां कर्मचारी अपनी मर्जी से काम करें, बल्कि वे आपको सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आप उनके ग्राहक हैं। ग्राहकों को जागरूक होना चाहिए कि लंच ब्रेक कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन ग्राहक को रोकना या काम लटकाना नियमों के खिलाफ है। कई बार हम झिझक के कारण चुपचाप इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब आप लिखित शिकायत करते हैं, तो बैंक पर इसका रिकॉर्ड बनता है और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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