बिजनेस

इस दिन 2000 रुपए के नोट न तो बदल पाएंगे न जमा कर पाएंगे, RBI ने किया अलर्ट

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 29, 2024, 12:53 PM IST

Rs 2000 Note Exchange-Deposit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि एक अप्रैल 2024 को केंद्रीय बैंक के किसी भी कार्यालय में 2000 रुपए के नोट न तो जमा कर पाएंगे और न ही बदल पाएंगे।

Image

इस तारीख को दो हजार रुपए के नोट का नहीं होगा जमा या एक्सचेंज (तस्वीर-canva)

Rs 2000 Note Exchange-Deposit: दो हजार (2000) के नोटों को चलन से हटाने के लिए नोट आरबीआई के ऑफिस में जमा कराए जा रहे हैं लेकिन एक अप्रैल को एक्सचेंज या जमा नहीं हो पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल 19 मई को अचानक 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि 2000 रुपये के नोट वापसी की आखिरी तारीख तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। हालांकि करेंसी नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा महीनों पहले समाप्त हो गई है, लोग अभी भी आरबीआई कार्यालयों में ऐसा कर सकते हैं। आरबीआई ने गुरुवार को इससे संबंधित एक और घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधा अगले सप्ताह एक दिन के लिए बंद रहेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को लोग 2000 रुपए के नोटों को बदल या जमा नहीं कर पाएंगे।

एक अप्रैल को नहीं बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि खातों के सालाना क्लोजिंग से जुड़े कार्यों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के 19 ऑफिसों में सोमवार 1 अप्रैल 2024 को 2000 रुपए के बैंकनोटों के एक्सचेंज या जमा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा मंगलवार 2 अप्रैल 2024 को फिर से शुरू होगी।

RBI 19 ऑफिस में बदले जाते हैं 2000 रुपए के नोट

आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस हैं जहां बैंक नोटों को बदलने या जमा करने की सुविधा अभी भी खुली है। वे अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।

2000 रुपये के नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट

2000 रुपये के बैंक नोट को जमा करने, बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 थी। हालांकि बैंक खातों में क्रेडिट के लिए 2000 रुपये के बैंक नोटों को आरबीआई के 19 रिजनल कार्यालयों में जारी करने वाले विभागों (आरबीआई निर्गम कार्यालय) में जमा करने की अनुमति जारी रहेगी। भारत या एक्सचेंज में RBI ने पिछले साल अधिसूचित किया था। अब जब बैंक शाखाओं में 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज या जमा की सुविधा बंद हो गई है तो इसे केवल आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमा किया जा सकता है जिनके पास इश्यू विभाग हैं।

20,000 रुपए तक कर सकते हैं एक्सचेंज

इसे व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक एक्सचेंज किया जा सकता है। कोई व्यक्ति भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपये के नोट भेज सकता है।

रामानुज सिंह
रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल ... और देखें

End of Article