ITR Filing 2025
ITR Filing 2025: आयकर रिफंड (Income Tax Refund) तब मिलता है जब आपने जितना टैक्स सरकार को दिया है, वह आपकी असली टैक्स देनदारी से ज्यादा हो। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपकी आय से ज्यादा TDS काट लिया गया हो या फिर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया हो। रिटर्न भरते समय आप इस अतिरिक्त टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
आमतौर पर ITR का ई-सत्यापन (E-Verification) करने के 4-5 हफ्ते के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे—सिर्फ ITR फाइल करने से पैसा नहीं मिलता। इसके लिए कुछ जरूरी काम पूरे करना जरूरी है।
आयकर विभाग रिफंड तभी जारी करता है जब टैक्सपेयर ने अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स भर दिया हो। यानी अगर आपने टैक्स की गणना से ज्यादा भुगतान किया है, तो सरकार वही अतिरिक्त पैसा आपको वापस करेगी। कई बार यह रिफंड ब्याज के साथ मिलता है—0.5% प्रति माह (यानि 6% सालाना) की दर से, भुगतान की तारीख से रिफंड जारी होने तक।
सबसे अहम बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड और एक्टिव होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट बंद है, डिएक्टिवेट हो गया है या फिर पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो रिफंड की रकम आपके पास नहीं पहुंचेगी। इसलिए सही बैंक अकाउंट ऐड और वेरीफाई करना जरूरी है।
1. सबसे पहले [e-Filing पोर्टल](https://www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
2. अब My Profile सेक्शन में जाएं।
3. वहां My Bank Account पर क्लिक करें।
4. Add Bank Account चुनें और नया पेज ओपन होने पर बैंक डिटेल्स डालें जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, होल्डर टाइप और IFSC कोड।
5. सभी जानकारी भरने के बाद Validate पर क्लिक करें।
6. अगर वैलिडेशन सफल होता है, तो स्क्रीन पर इसकी जानकारी और कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।