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PF से पैसा निकालने वालों के लिए नई गाइडलाइन! 15G/15H नहीं अब 'Form 121' दिलाएगा टैक्स से छूट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पीएफ निकासी पर टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने फॉर्म 15G और 15H अमान्य हो चुके हैं।

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PF से पैसा निकालने के बदल गए नियम (Photo: X handle/@officialepfo)

EPFO Big Update: अगर आप भी EPF निकासी (withdrawal) की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। EPF (Employees’ Provident Fund) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। Employees Provident Fund (EPF) सब्सक्राइबर्स के लिए सरकार ने TDS (Tax Deducted at Source) छूट का दावा करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। जहां अभी तक EPF से पैसे निकालते समय TDS (Tax Deducted at Source) से बचने के लिए लोग Form 15G (60 वर्ष से कम उम्र के लिए) और Form 15H (सीनियर सिटीज़न्स के लिए) जमा करते थे वहीं अब टैक्स ईयर 2026-27 से ये दोनों फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे।

Form 121 सबमिट करना होगा अब जरूरी

वित्त वर्ष 2026-27 से करदाताओं को PF निकासी पर TDS छूट का दावा करने के लिए Form 121 जमा करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव Income Tax Act, 2025 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है, जो एक अधिक सरल और अपडेटेड अनुपालन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और अधिक व्यवस्थित बनाना है। अब सभी योग्य टैक्सपेयर्स—चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो एक ही फॉर्म यानी Form 121 का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया एकीकृत (unified) कर दी गई है।

कब जरूरी होता है TDS?

अगर कोई सदस्य अपना EPF निकालता है और उसकी सेवा अवधि 5 साल से कम है तथा संचित राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो TDS लागू होता है। वहीं अभी तक सदस्य PAN जमा कर Form 15G या Form 15H पेश करता था तो कोई TDS नहीं काटा जाता था। लेकिन 15G/15H जमा नहीं करने पर PAN होने की स्थिति में 10% की दर से TDS काटा जाता था जबकि PAN जमा न करने पर अधिकतम मार्जिनल रेट (34.606%) के अनुसार TDS लागू होता है। नए नियमों के अनुरूप अब फॉर्म 15G/15H की जगह Form 121 पेश करना होगा।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

EPF सदस्य जो आने वाले समय में निकासी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस बदलाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप पुराने Form 15G/15H का इस्तेमाल करते हैं, तो TDS कट सकता है, भले ही आप छूट के पात्र हों।

Shivani Kotnala
शिवानी कोटनालाauthor

शिवानी कोटनाला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के करियर में 3 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ शिवानी ने बिजनेस और टेक से जुड़ी खबरों पर काम किया है। यूटीलिटी, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़ी खबरों पर वह लगातार लिख रही हैं। शिवानी ने डिजिटल के साथ-साथ न्यूज एजेंसी में भी काम किया है।

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