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क्या सिग्नेचर भूलने पर बैंक अकाउंट हो जाता है ब्लॉक?

बैंक में किया पुराना सिग्नेचर भूल जाने पर क्या आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है? जानिए इस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंकों के क्या नियम हैं तथा आप बैंक जाकर अपना नया सिग्नेचर कैसे अपडेट करा सकते हैं।

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क्या सिग्नेचर भूलने पर बैंक अकाउंट हो जाता है ब्लॉक?

बैंक में खाता खुलवाते समय हम जो सिग्नेचर (हस्ताक्षर) दर्ज करते हैं, वही हमारे बैंक अकाउंट की पहचान और सुरक्षा की सबसे मुख्य कुंजी होता है। लेकिन कई बार सालों पुराना खाता होने की वजह से लोग अपना सिग्नेचर भूल जाते हैं या फिर समय के साथ उनके हस्ताक्षर करने का तरीका बदल जाता है। ऐसे में जब व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर चेक से पैसे निकालने, ड्राफ्ट बनवाने या कोई अन्य काम करने की कोशिश करता है, तो सिग्नेचर मैच (Signature Mismatch) न होने की समस्या आ खड़ी होती है। इस स्थिति में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सिग्नेचर मिसमैच होने पर बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक या सीज (Seize) कर देता है?

सिग्नेचर मिसमैच होने पर क्या करता है बैंक?

सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि केवल सिग्नेचर भूल जाने या मिसमैच होने से बैंक आपके खाते को तुरंत ब्लॉक, सीज या बंद नहीं करता है। बैंक केवल आपके उस विशिष्ट ट्रांजैक्शन (लेन-देन) को रोक देता है, जिसमें सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे होते। ऐसा बैंक आपकी सुरक्षा के लिए ही करता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति आपके फर्जी हस्ताक्षर करके आपके खाते से पैसे न निकाल सके। आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित और चालू रहता है, लेकिन जब तक हस्ताक्षर वेरिफाई नहीं हो जाते, तब तक आप चेक या फिजिकल काउंटर से पैसे नहीं निकाल सकते।

अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है कि आप अपना पुराना सिग्नेचर पूरी तरह भूल चुके हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपनी संबंधित बैंक शाखा (Home Branch) में जाना होगा। वहां आपको बैंक अधिकारियों को बताना होगा कि आप अपना पुराना सिग्नेचर भूल गए हैं और उसे नया अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद बैंक आपको एक 'Signature Change' या 'Re-KYC' फॉर्म देगा, जिसे आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा।

नया सिग्नेचर अपडेट कराने के लिए क्या करें?

नया सिग्नेचर अपडेट कराने के लिए आपके पास कुछ वैध पहचान दस्तावेज (Identity Proofs) होने अनिवार्य हैं। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल कॉपी साथ ले जानी होगी। इसके अलावा, आपको बैंक पासबुक और अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होगी। बैंक अधिकारी आपके आईडी प्रूफ के आधार पर आपकी पहचान की पुष्टि करेंगे और फिर आपके नए सिग्नेचर को बैंक के डेटाबेस में अपडेट कर देंगे।

एक बार जब बैंक में आपका नया सिग्नेचर सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाता है, तो उसके 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी हस्ताक्षर संबंधी समस्या दूर हो जाती है। इसके बाद आप नए सिग्नेचर के जरिए आसानी से चेक बुक का इस्तेमाल और पैसे का लेन-देन कर सकते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए समय-समय पर अपना केवाईसी अपडेट रखना और ऐसा सिग्नेचर चुनना समझदारी है जिसे आप आसानी से याद रख सकें।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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