लखनऊ में अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने वरुण विहार योजना शुरू की है। यह योजना आगरा एक्सप्रेसवे के पास विकसित की जा रही है। योजना के तहत अलग-अलग आकार के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन भूखंडों के लिए पंजीकरण राशि करीब ₹1.69 लाख से शुरू होती है। योजना का क्षेत्रफल करीब 6,580 एकड़ बताया गया है और इसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
आगरा एक्सप्रेसवे के पास है योजना
वरुण विहार योजना लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के पास स्थित है। एलडीए के अनुसार, योजना में आवासीय के साथ व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, संस्थागत और समूह आवास से जुड़े भूखंड भी विकसित किए जाएंगे। योजना के आवासीय भूखंडों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। यह योजना उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा के तहत पंजीकृत बताई गई है।
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
वरुण विहार योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत 24 सितंबर 2026 से हुई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 तय की गई है। यानी इच्छुक लोगों के पास आवेदन करने के लिए करीब एक महीने का समय है। हालांकि आवेदन करने से पहले योजना से जुड़े सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ लेना जरूरी है।
कितने आकार के हैं प्लॉट?
इस योजना में अलग-अलग श्रेणियों के भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे छोटी श्रेणी में 112.5 वर्ग मीटर का प्लॉट है। इसके लिए पंजीकरण राशि ₹1,69,470 रखी गई है। 162 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए ₹2,44,040, 200 वर्ग मीटर के लिए ₹3,01,280 और 288 वर्ग मीटर के लिए ₹4,33,850 पंजीकरण राशि है।
वहीं 300 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए ₹4,51,920 और 450 वर्ग मीटर के सबसे बड़े भूखंड के लिए ₹6,77,880 पंजीकरण राशि निर्धारित की गई है। एलडीए के अनुसार ये पंजीकरण राशि भूखंड की कीमत का 5 प्रतिशत है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
वरुण विहार योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले एलडीए के अधिकृत पंजीकरण पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद वरुण विहार योजना 2026 के विकल्प पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। आवेदन के दौरान नाम, पता और बैंक से जुड़ी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
इसके बाद अपनी पसंद की भूखंड श्रेणी का चयन करना होगा। निर्धारित 5 प्रतिशत पंजीकरण राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म और भुगतान की रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
प्लॉट के लिए केवल पंजीकरण राशि जमा करना ही पूरी कीमत का भुगतान नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले भूखंड की कुल कीमत, भुगतान की आगे की प्रक्रिया, आवंटन के नियम और योजना से जुड़े दूसरे शुल्कों की जानकारी जरूर लें। एलडीए की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइट पर दी गई जानकारी को प्राथमिकता दें।
योजना से जुड़ी जानकारी या सहायता के लिए एलडीए ने टोल-फ्री नंबर 180018005000 भी दिया है। इस नंबर पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जानकारी ली जा सकती है।
