समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे को दो PAN कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी का नाम भी चर्चा में आने लगा। लोग पूछने लगे कि आखिर दो PAN कार्ड रखने पर कार्रवाई किसके खिलाफ होगी और आम लोगों के साथ ऐसे मामलों में क्या होता है। इसी बीच एक बड़ा सवाल आम लोगों में भी उठ रहा है अगर किसी के पास गलती से दो PAN कार्ड बन जाएं, तो उसे क्या करना चाहिए?
PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 अंकों का खास अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। यह टैक्स और पहचान दोनों के लिए जरूरी दस्तावेज है। कानून साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक PAN कार्ड ही होना चाहिए। यदि किसी के पास दो PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कई लोग गलती या अनजाने में दूसरा PAN बनवा लेते हैं। कुछ लोग अपने पुराने PAN में बदलाव करवाने की बजाय नया PAN बनवा लेते हैं। कई बार PAN की डिलीवरी में देरी हो जाती है, और लोग दोबारा आवेदन कर देते हैं, जिससे दो PAN जारी हो जाते हैं। शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाओं में भी यह गलती आम है वे नया PAN बनवा लेती हैं, जबकि बदलाव पुराने PAN में ही करवाया जाना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर फ्रॉड के लिए भी ऐसा करते हैं, जो अपराध है।
अगर किसी के पास दो PAN कार्ड हैं, तो कानून के अनुसार उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अतिरिक्त PAN को जल्द से जल्द सरेंडर कर दिया जाए।
अगर आप ऑनलाइन तरीका चुनते हैं, तो आपको NSDL (Protean eGov) या UTIITSL की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको ‘Changes or Correction in existing PAN’ वाला विकल्प चुनना होता है। फॉर्म भरने और सब्मिट करने के बाद आपके ईमेल पर एक यूनिक टोकन नंबर आता है, जिसे संभालकर रखना चाहिए। इसके बाद आपको PAN आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं और उस PAN नंबर का उल्लेख करना होता है जिसे आप कैंसल करना चाहते हैं। साथ ही, पहचान पत्र, जन्मतिथि का प्रमाण, पता और जिस PAN को सरेंडर करना है उसकी कॉपी अपलोड करनी होती है। फॉर्म पूरा होने के बाद भुगतान करना होता है और अंत में एक acknowledgment slip मिलती है, जिसे प्रिंट करके दिए गए पते पर भेजना जरूरी होता है।
अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN हैं, तो फॉर्म में दिए गए “Mention other PANs” वाले सेक्शन में सभी PAN नंबर जरूर लिखें और उनकी कॉपी भी लगाएं।
ऑफलाइन तरीका भी काफी सरल है। आप नजदीकी PAN केंद्र पर जाकर फॉर्म ले सकते हैं या आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और आइटम नंबर 11 में वह PAN नंबर लिखें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। इसके बाद पहचान, जन्मतिथि, पता और PAN की कॉपी लगाकर फॉर्म जमा कर दें। आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जो प्रमाण के रूप में काम करती है।
दूसरा ऑफलाइन तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के Assessing Officer को एक पत्र लिखें। पत्र में अपना नाम, पता और दोनों PAN कार्डों की पूरी जानकारी दें और यह बताएं कि आप एक PAN सरेंडर करना चाहते हैं। पत्र जमा करने के बाद आपको acknowledgment letter मिलता है, जो इस बात का सबूत होता है कि आपका अतिरिक्त PAN रद्द कर दिया गया है।