हम अक्सर ATM से कैश निकालते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ATM पैसा नहीं देता और मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि ट्रांजैक्शन सफल रहा। पर्ची में भी ‘सक्सेस’ लिखा आता है, लेकिन हाथ में एक भी नोट नहीं होता। ऐसे में मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है क्या पैसा वापस मिलेगा या नहीं? ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह एक आम तकनीकी समस्या होती है और RBI के नियमों के तहत बैंक को आपका पैसा वापस करना ही होता है। पैसे के डूबने का कोई खतरा नहीं रहता।
कई बार ATM मशीन में अचानक कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से पैसे बाहर नहीं निकल पाते। यह एक सामान्य तकनीकी समस्या है और इसका असर सीधे ट्रांजैक्शन पर पड़ता है। कुछ स्थितियों में नेटवर्क या सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसे समय में ट्रांजैक्शन सफल दिखता है, लेकिन मशीन पैसे नहीं दे पाती, जिससे अकाउंट से राशि कट जाती है। कभी-कभी ATM के अंदर नोट फंस जाते हैं। मशीन नोट को बाहर निकालने की कोशिश तो करती है, लेकिन अटक जाने पर वह कैश जारी नहीं कर पाती।
बिजली या इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत भी इस समस्या की एक बड़ी वजह होती है। मशीन को सही तरीके से काम करने के लिए लगातार कनेक्शन चाहिए होता है। इन सभी कारणों में आपकी कोई गलती नहीं होती, इसलिए ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलना तय है।
अधिकतर मामलों में बैंक 24 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट में गलत तरीके से कटा हुआ पैसा वापस भेज देता है। यह एक ऑटोमैटिक रिकंसिल प्रक्रिया के जरिए होता है। आप चाहें तो लगातार SMS, पासबुक या मोबाइल बैंकिंग ऐप में ट्रांजैक्शन एंट्री चेक करते रहें। कई बार तो कुछ ही घंटों में रिफंड दिखने लगता है।
अगर एक पूरा दिन बीत जाने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा वापस नहीं आता, तो फिर आपको बिना देर किए अगला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बैंक की मैनुअल जांच शुरू होती है।
सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप अपने बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। उन्हें ट्रांजैक्शन का समय, किस ATM पर कोशिश की थी, किस बैंक की मशीन थी और कौन-सा मैसेज मिला ये सारी जानकारी दें। जैसे ही आप शिकायत दर्ज कराते हैं, बैंक की जांच प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है।
अगर फोन पर आपकी समस्या जल्दी हल नहीं होती, तो सीधे अपनी बैंक शाखा में जाएं और वहां लिखित शिकायत दें। शिकायत देते समय बैंक आपको एक Complaint Number देता है, जिसे संभालकर रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वही आगे ट्रैकिंग में काम आता है।
RBI के नियमों के अनुसार बैंक को किसी भी फेल ATM ट्रांजैक्शन का पैसा अधिकतम 7 वर्किंग डेज़ के भीतर आपके अकाउंट में वापस करना ही होता है। यह नियम सभी बैंकों पर लागू होता है। अगर बैंक इसमें देरी करता है, तो बैंक को ग्राहक को ₹100 प्रति दिन की पेनल्टी देनी पड़ती है। यदि बैंक फिर भी मामले को गंभीरता से न ले, तो आप बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ATM पर गुस्से में मशीन को मारना या किसी तरह का नुकसान पहुंचाना गलत है और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। एक के बाद एक कई बार ट्रांजैक्शन करने से भी समस्या और बड़ी हो सकती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल न करें। मशीन के अंदर हाथ डालना या नोट स्लॉट को छूना खतरनाक है और यह सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। सबसे जरूरी बात किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना कार्ड, PIN या OTP कभी न बताएं।