Housing Loan Interest Exemption In New Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट (Budget 2024) पेश करने जा रही हैं। ये उनका छठा बजट होगा। निर्मला सीतारमण इस बार अंतरिम बजट पेश करेंगी। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव भी हैं, इसलिए पूर्ण बजट बाद में पेश किया जाएगा। चुनाव वाला साल होने के चलते सरकार लोगों को लुभाने वाले ऐलान कर सकती है। इनमें घर खरीदारों के लिए स्पेशल घोषणा की भी संभावना है। सरकार इनकम टैक्स की धारा 24(बी) के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। इस लिमिट को 2 लाख रु से बढ़ाकर किया जा सकता है।
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रियल स्टेट सेक्टर की उम्मीद
रियल स्टेट को उम्मीद है कि सरकार होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट राशि बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रियल स्टेट सेक्टर इस मामले में मांग भी कर रहा है। इस क्षेत्र की मांग है कि टैक्स छूट राशि को 2 लाख रु से बढ़ा 5 लाख रु तक किया जाए।
घर खरीदारों को मिलेगा फायदा
अगर होम लोन ब्याज पर छूट की लिमिट बढ़ती है तो किफायती घर खरीदने वालों को काफी फायदा होगा। ऐसे घर खरीदारों की संख्या में इजाफा हो सकता है। चर्चा यह भी है कि रियल स्टेट सेक्टर के निवेशकों को टैक्स छूट की लिमिट में इजाफा किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भी इस सेक्टर को फायदा मिलेगा।
क्या है नियम
सरकार होम लोन की उस राशि पर टैक्स छूट देती है जिसे ब्याज के तौर पर चुकाया जाता है। फिलहाल ये लिमिट 2 लाख रु है। इसी को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।
