7th Pay Commission: जुलाई 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला नियम, भत्ते के लेकर नया अपडेट
7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भत्ते के नियमों में बदलाव हुआ है। जुलाई 2025 के बाद जॉइन करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते को लेकर नया नियम लागू हुआ है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम
7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2017 में जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के मुताबिक ड्रेस अलाउंस में कपड़ा भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट रखरखाव भत्ता, चप्पल या जूता भत्ता, वस्त्र भत्ता आदि को शामिल किया गया है। इसे 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया गया है।
जुलाई 2025 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा अनुपातिक ड्रेस अलाउंस
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबकि संचार मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारियों को पूरा सालाना ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। उन्हें यह भत्ता केवल सर्विस में बिताए महीनों के अनुपात में मिलेगा।
अनुपातिक ड्रेस अलाउंस की गणना का फॉर्मूला
(सालाना अलाउंस ÷ 12) × जुलाई तक के महीनों की संख्या। उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी सितंबर 2025 में नियुक्त होता है, तो उसे सितंबर से अगले वर्ष जून तक (10 महीने) का अनुपातिक भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 24 मार्च, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जुलाई माह में ड्रेस भत्ते का भुगतान किए जाने के बाद सर्विस में शामिल हुआ है, तो ड्रेस भत्ता आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। ड्रेस भत्ते का आनुपातिक भुगतान निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके दिया जाएगा = राशि + 12 x महीनों की संख्या (सरकारी सेवा में शामिल होने के महीने से अगले वर्ष के जून महीने तक)।
जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या है नियम?
रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। तब तक 5 मार्च 2020 को जारी आदेश लागू रहेगा। जो कर्मचारी दिसंबर के बाद रिटायर होंगे, उन्हें पूरा ड्रेस अलाउंस मिलेगा। जो कर्मचारी दिसंबर तक रिटायर होंगे, उन्हें आधा ड्रेस अलाउंस मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितना ड्रेस अलाउंस मिलता है?
- 7वें वेतन आयोग के अनुसार विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग ड्रेस अलाउंस तय किया गया है।
- ₹20,000 प्रति वर्ष: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CAPF, कोस्ट गार्ड के अधिकारी।
- ₹10,000 प्रति वर्ष: मिलिटरी नर्सिंग सर्विस (MNS), दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमन-दीव, डैडरा नगर हवेली के पुलिस अधिकारी, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज व नारकोटिक्स विभाग के कार्यकारी स्टाफ, कॉरपोरेट लॉ सर्विस, एनआईए के कानूनी अधिकारी, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के स्टाफ।
- ₹10,000 प्रति वर्ष: डिफेंस, CAPF, रेलवे सुरक्षा बल, यूनियन टेरिटरी पुलिस के अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारी, रेलवे स्टेशन मास्टर।
- ₹5,000 प्रति वर्ष: ट्रैकमैन, रनिंग स्टाफ, स्टाफ कार ड्राइवर, और डिपार्टमेंटल कैंटीन के कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से यूनिफॉर्म पहननी होती है।
ड्रेस अलाउंस के नए नियम (जुलाई 2025 से प्रभावी)
नए नियम के तहत ड्रेस अलाउंस में क्या बदलाव हुआ है?
जुलाई 2025 के बाद नियुक्त नए कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस पूरा नहीं, बल्कि सर्विस में बिताए गए महीनों के अनुसार मिलेगा।
अनुपातिक ड्रेस अलाउंस कैसे तय होगा?
फॉर्मूला: (सालाना भत्ता ÷ 12) × नियुक्ति के महीने से लेकर अगले साल जून तक के महीने, उदाहरण: अगर किसी की नियुक्ति अक्टूबर में हुई, तो उसे अक्टूबर से जून (9 महीने) का भत्ता मिलेगा।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम क्या है?
अभी तक स्पष्टीकरण पेंडिंग है। तब तक 2020 के नियम लागू होंगे। दिसंबर के बाद रिटायर होने पर पूरा भत्ता मिलेगा। दिसंबर तक रिटायर होने पर आधा भत्ता मिलेगा।
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