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21 सितंबर के बाद से नए H-1B आवेदनों के लिए देना होगा 100000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क, USCIS ने किया साफ

ट्रंप द्वारा शुक्रवार को घोषणा पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद, अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि एच1बी वीजा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होता है और यह एकमुश्त भुगतान है जो केवल नए आवेदनों पर लागू होगा।

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H-1B वीजा फीस (IANS)

New H-1B Visa: अमेरिकी सरकार ने कहा है कि 21 सितंबर के बाद जमा किए जाने वाले सभी नए एच-1बी (H-1B) वीजा आवेदनों के लिए, जिनमें वित्त वर्ष 2026 की लॉटरी के लिए आवेदन भी शामिल हैं, 100,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया था। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने रविवार को जारी 'एच-1बी एफएक्यू' (H-1B FAQ) दस्तावेज में कहा कि 19 सितंबर की घोषणा ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण, शुरुआती और क्रमिक कदम उठाया है ताकि दुर्व्यवहारों को रोका जा सके और अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा की जा सके।

21 सितंबर, 2025 को रात 12:01 बजे के बाद जमा वीजा आवेदन पर लागू

FAQ दस्तावेज में कहा गया है कि घोषणा के अनुसार, 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे के बाद जमा किए जाने वाले किसी भी नए एच-1बी वीजा आवेदन के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। इसमें 2026 की लॉटरी के लिए आवेदन और उस तिथि के बाद किए गए अन्य नए एच-1बी आवेदन शामिल हैं। USCIS ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि यह शुल्क केवल उन नई, संभावित याचिकाओं पर लागू होगा जो अभी तक दायर नहीं की गई हैं, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह नियम कब और कब लागू होगा।

नया शुल्क सबसे पहले अगले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया था कि 100,000 डॉलर का शुल्क सबसे पहले अगले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा। 100,000 डॉलर का शुल्क नई एच-1बी याचिका जमा करने पर एकमुश्त शुल्क है। यूएससीआईएस ने आगे स्पष्ट किया कि यह शुल्क 21 सितंबर की रात 12:01 बजे की समय सीमा से पहले दायर की गई किसी भी याचिका, पूर्व में जारी एच-1बी वीजा, नवीनीकरण याचिकाओं और अमेरिका में दोबाबा प्रवेश करने वाले एच-1बी धारकों पर लागू नहीं होगा।

FAQ दस्तावेज में क्या कहा गया

FAQ दस्तावेज में कहा गया है कि यह घोषणा गृह सुरक्षा विभाग (DHS) और विदेश विभाग (DOS) को कार्यान्वयन चरणों का समन्वय करने के लिए भी अधिकृत करती है। इस घोषणा के तहत आगे नियोजित सुधारों में श्रम विभाग द्वारा एच-1बी कार्यक्रम को उन्नत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा वेतन स्तरों को संशोधित और बढ़ाने हेतु एक प्रस्तावित नियम का निर्माण शामिल है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्वश्रेष्ठ अस्थायी विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया जाए।

नियोजित सुधारों में एच-1बी लॉटरी प्रणाली में उच्च-कुशल, उच्च-वेतन वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए डीएचएस नियम निर्माण भी शामिल है। विदेश विभाग ने यूएससीआईएस और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा नीतियों के अनुरूप सभी वाणिज्य दूतावासों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा नया शुल्क

ट्रंप द्वारा शुक्रवार को घोषणा पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद, अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि एच1बी वीजा के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होता है और यह एकमुश्त भुगतान है जो केवल नए आवेदनों पर लागू होगा। इससे भारत सहित हजारों घबराए हुए पेशेवरों को राहत मिली है, जो नए नियम से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने शुल्क पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहली बार नवीनीकरण के बारे में कंपनी को निर्णय लेना होगा। क्या वह व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि वह सरकार को प्रति वर्ष $100,000 का भुगतान करे, या उसे घर जाकर किसी अमेरिकी को नौकरी पर रखना चाहिए? वित्त वर्ष 2027 के एच-1बी कैप के लिए शुरुआती पंजीकरण अवधि अगले वर्ष मार्च के आसपास शुरू होने की उम्मीद है।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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