Wrong Traffic Challan complaint: अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करने के बावजूद भी कई वाहन चालकों के खिलाफ गलत ई-चालान जारी हो जाता है। यह गलती कभी CCTV कैमरे की वजह से होती है तो कभी ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से। ऐसे में लोगों को अनावश्यक जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ आसान कदम उठाकर आप गलत चालान का भुगतान करने से बच सकते हैं।
संबंधित अधिकारियों से करें शिकायत
अगर आपका चालान गलत तरीके से कट गया है, तो सबसे पहले आप ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक या संबंधित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जांच के बाद आपका जुर्माना रद्द किया जा सकता है।
मेल और फोन से भी मिलेगी राहत
अगर अधिकारियों के स्तर पर सुनवाई न हो तो आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक मेल आईडी पर ईमेल भेज सकते हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
सोशल मीडिया और कोर्ट का सहारा
आजकल ट्विटर (X), फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत दर्ज करना आसान है। आप अपनी शिकायत को ट्रैफिक विभाग या संबंधित अधिकारी को टैग कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर समस्या का समाधान न मिले तो आप लोक अदालत में जाकर भी चालान को चुनौती दे सकते हैं।
वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया
- गलत चालान की शिकायत
echallan .parivahan.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है। - वेबसाइट पर जाकर Complaint ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ग्रिवांस सिस्टम पेज पर अपने नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करने के बाद आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी और पुलिस विभाग इसकी जांच करेगा।
- यदि अपडेट न मिले तो आप वेबसाइट से ही अपनी शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।
जरूरी बात
गलत ट्रैफिक चालान कटने की स्थिति में आपको तुरंत जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। सही प्रक्रिया से शिकायत दर्ज करके आप न केवल बेवजह के भुगतान से बच सकते हैं बल्कि सिस्टम में सुधार लाने में भी योगदान कर सकते हैं।
