Pension: वृद्धावस्था में वित्तीय चुनौतियां बढ़ जाती हैं और इनसे निपटने के लिए ही पेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी पेंशनर हैं और केंद्रीय सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जाती है तो समय आ चुका है कि अब आप अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जारी करने वाली संस्था के समक्ष जमा करवा दें ताकि आपको पेंशन मिलती रहे। इसकी डेडलाइन 30 नवंबर है। अगर आप डेडलाइन से चूक जाते हैं और यह डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपकी पेंशन पर रोक भी लग सकती है।
सरकार ने लिया बड़ा फैसला
भारत सरकार द्वारा हर साल 1 नवंबर से एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की शुरुआत की जाती है। लेकिन इस साल सरकार ने सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 अक्टूबर से ही एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि सुपर वरिष्ठ नागरिक ऐसे लोगों को माना जाता है जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है। 30 नवंबर 2024 तक वरिष्ठ नागरिक पेंशन जारी करने वाली संस्था (बैंक या पोस्ट ऑफिस) के समक्ष अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं।
जीवन प्रमाण और एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट
जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिक जो अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते, वो घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जारी करने वाली संस्था के समक्ष दर्ज करवा सकते हैं। एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण की मदद से पेंशनर सरकार को यह बताते हैं कि वो जीवित हैं और इसके बाद ही उनकी पेंशन उनके खाते में जमा करवाई जाती है। ऐसे में अगर आप जीवन प्रमाण पात्र या एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन पर रोक लग सकती है।
