Rule Change From Today: अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। इसके साथ ही LPG, CNG और बैंक से संबंधित नियमों में बदलाव हो गया है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) संबंधित कुछ नियमों में बहुत ही जरूरी बदलाव किये गए हैं। इसके अलावा आज से आयकर, आधार कार्ड, म्यूचुअल फंड, किराए और वायदा एवं विकल्प (F&O) पर टीडीएस से जुड़े कई नियम और कानून बदल जाएंगे। यहां हम नए प्रमुख नियमों के बारे में बता रहे हैं।
पैन-आधार कार्ड नियम
केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने के प्रावधान को बंद कर रही है। यानी अब व्यक्तियों को पैन आवंटन दस्तावेजों में और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आधार नामांकन आईडी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने पैन के दुरुपयोग और दोहराव को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियमों में बदलाव
सुकन्या समृद्धि योजना के नियमितीकरण के लिए नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे। नए नियम के तहत नाबालिगों के केवल अभिभावक (नेचुरल पैरेंट्स) ही अकाउंट एक्सेस कर सकेंगे। जिस बच्चों के अकांउट में उनके अभिभावक के नाम दर्ज नहीं है वह बंद हो सकते हैं।
PPF अकाउंट में होंगे तीन बढ़े बदलाव
पोस्ट ऑफिस के तहत चलने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में आज से तीन बड़े बदलाव होंगे। पहला- कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा PPF अकाउंट नहीं रख सकेगा। दूसरा- नाबालिगों को 18 वर्ष के होने तक ब्याज दिया जाएगा। अकाउंट की मैच्योरिटी भी तभी से मानी जाएगी, जब वह 18 साल का होगा। तीसरा- अगर किसी NRI ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना 1968 के तहत अकाउंट खुलवाया है और फॉर्म H (फॉर्म H अकाउंट होल्डर के रिहायशी स्टेटस की जांच और पुष्टि करता है) जमा नहीं किया है, तो 1 अक्टूबर 2024 से उन्हें अकाउंट में जमा पैसों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं। इसी कड़ी में 19KG वाले सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। राजधानी दिल्ली में अब सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये के बजाय अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।
टीडीएस दर में बदलाव: सेक्शन 194G
इनकम टैक्स के सेक्शन 194G - लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन आदि 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 194-IB - कुछ व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा किराये का भुगतान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। यह 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।
अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस
सेक्शन 194-IA: इस प्रावधान के अनुसार 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री के लिए भुगतान में 1% टीडीएस शामिल होना चाहिए। कई खरीदारों या विक्रेताओं से जुड़े लेन-देन में नया बजट यह स्पष्ट करता है कि यह नियम सामूहिक रूप से लागू होता है। संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगे।
सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT)
2024 के बजट ने प्रतिभूतियों के फ्यूचर और विकल्प (F&O) पर सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और शेयर बायबैक से आय प्राप्तियों पर लाभार्थियों के हाथों में टैक्स लगाया जाएगा। यह संशोधन पारित हो गया है और 1 अक्तूबर 2024 से लागू होगा।
