पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं और बेटियों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant mann) ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा है कि माताओं और बहनों के सम्मान के लिए ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ (Mawan Dhiyan Satkar Yojana) के तहत 1 जुलाई से आर्थिक सहायता देना शुरू किया जाएगा। इसी के साथ, यह पहली बार है जब इस योजना के अंतर्गत तीन महीने की राशि एक साथ जारी की जाएगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपये मिलेंगे।
फतेहगढ़ साहिब में 'लोक मिलनी' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह पैसा बिना किसी मध्यस्थ के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है और पंजाब सरकार ने इसके लिए 9,300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।"
क्या है मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना?
मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना पंजाब सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों के हित में लागू किया गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि महिलाओं का सशक्तीकरण परिवार और समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है। इसी सोच के तहत इस योजना को शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही, यह पहल बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग देने और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो पंजाब की स्थायी निवासी हैं। योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उसके खाते में भेजी जा सके। इन मूल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाते की डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों का रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों (सेवा केंद्र/सेवा केन्द्र) के माध्यम से किया जाता है। यही केंद्र इस योजना के लिए मुख्य पंजीकरण केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां पात्र महिलाएं अपना आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवा सकती हैं।
