AADHAAR-PAN LINK: आयकर प्रशासन (Income Tax Administration) ने शनिवार को नागरिकों को समय सीमा समाप्त होने से पहले जल्दी करने और अपने अलग-अलग आधार बायोमेट्रिक पहचान संख्या से अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोड़ने की चेतावनी दी है। आयकर विभाग (Income Tax) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों (PAN Card Holders) के लिए ये अनिवार्य है कि 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक (PAN Link With AADHAAR) करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जल्द ही आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। देरी न करें, इसे आज ही लिंक करें!
बता दें कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय कार्यों के लिए पैन की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक खाते बनाना, उनमें पैसा जमा करना, डीमैट खाता खोलना, अचल संपत्ति खरीदना और बेचना और शेयरों में व्यापार करना। इसके अलावा पैन कार्ड देश में सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त चित्र पहचान का एक रूप है।
31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से करा लें लिंक
आयकर प्रशासन के लिए दोनों को जोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पिछली घोषणा में कहा गया था कि असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासी जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें इस आवश्यकता से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, 1961 के आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित अनिवासी, जो पूर्व वर्ष में किसी भी बिंदु पर अस्सी वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे, और विदेशी नागरिक छूट समूह में शामिल हैं। कर विभाग का मुख्य उद्देश्य पैन और आधार को लिंक करना है, जो डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करने और कर अनुपालन में सुधार करने में मदद करेगा।
