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कहीं आपके तो नहीं हैं एक से अधिक PF ACCOUNT, ये हैं मर्ज करने का सबसे आसान तरीका

  • Authored by: दीपक पोखरिया
  • Updated Dec 12, 2022, 04:10 PM IST

PF Account Merge Process: अगर आप किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू करते हैं और अपना पुराना यूएएन नंबर उनको देते हैं तो आपका पुराना पीएफ अकाउंट नए अकाउंट से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन पिछले पीएफ अकाउंट में जमा रकम नए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी।

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पीएफ अकाउंट।

Photo : iStock

PF Account Merge Process: क्या आपके पास एक से अधिक पीएफ अकाउंट (PF Account) हैं? अगर हां, तो आपको तुरंत दोनों अकाउंट को मर्ज (Merge) कर देना चाहिए। ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) को मर्ज करने की प्रोसेस काफी सिंपल है और इसे आप ऑनलाइन (Online) भी कर सकते हैं। एक से अधिक पीएफ अकाउंट को एक में मर्ज करने के बाद आपको उसपर मिलने वाली ब्याज की रकम (Interest Amount) बढ़कर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को मर्ज करते हैं, तो ये बार-बार लॉगिन करने और अलग-अलग अकाउंट संबंधी अपडेट करने की आवश्यकता को खत्म कर देगा।

मर्ज करने के साथ ही आप अपने खर्चों और इनकम टैक्स रिटर्न को ट्रैक करना आसान बना सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में नई नौकरी शुरू करते हैं और अपना पुराना यूएएन नंबर उनको देते हैं तो आपका पुराना पीएफ अकाउंट नए अकाउंट से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन पिछले पीएफ अकाउंट में जमा रकम नए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। ऐसे में नए अकाउंट में पुराने फंड को जोड़ने के लिए पीएफ अकाउंट को मर्ज करना जरूरी है।

ऐसे करें पीएफ अकाउंट को मर्ज: -

  1. सबसे पहले आपको सदस्य सेवा पोर्टल https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
  2. 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब के तहत 'वन मेंबर - वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)' चुनें।
  3. स्क्रीन पर आपकी पर्सनल डिटेल दिखेगी। ये आपके वर्तमान नियोक्ता के पास रखे गए ईपीएफ अकाउंट की डिटेल भी दिखाएगी, जिसमें पिछले अकाउंट से ट्रांसफर-इन किया जाएगा।
  4. पुराने/पिछले पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको इसे पिछले नियोक्ता या आपके वर्तमान नियोक्ता द्वारा सत्यापित करवाना होगा। पिछला पीएफ अकाउंट नंबर या पिछला यूएएन नंबर दर्ज करें। 'गेट डिटेल्स' पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपके पिछले ईपीएफ अकाउंट से संबंधित डिटेल दिखेगी।
  5. 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

इसके बाद ईपीएफ अकाउंट के मर्ज के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपके वर्तमान नियोक्ता को सबमिट किए गए विलय अनुरोध को स्वीकृत करने की आवश्यकता होगी। एक बार जब आपका नियोक्ता इसे मंजूरी दे देता है, तो ईपीएफओ अधिकारी आपके पिछले ईपीएफ अकाउंट को प्रोसेस और मर्ज कर देंगे। मर्ज की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए आपको पोर्टल पर जाकर चेक करना होगा।

दीपक पोखरिया
दीपक पोखरियाauthor

पहाड़ से हूं, इसलिए घूमने फिरने का शौक है। दिल्ली-नोएडा से ज्यादा उत्तराखंड में ही मन लगता है। कई मीडिया संस्थानों से मेरी करियर यात्रा गुजरी है और मई 2022 से Times Network में timesnowhindi.com के साथ जुड़ा हूं। यहां शुरूआत खबरों से हुई और अब नजरें फीचर टीम के जरिए पाठकों की पसंद के लेख लिखने पर रहती है। घुमक्कड़ी पसंद होने की वजह से मुख्य जिम्मेदारी timesnowhindi.com/travel की है। वैसे मैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल से हूं और यहीं पर जन्म हुआ। पढ़ाई की शुरुआत फिरोजपुर (पंजाब) से हुई। इसके बाद लखनऊ (उत्तर प्रदेश), रामपुर (उत्तकर प्रदेश), हल्द्वानी (उत्तराखंड) होते हुए देश की राजधानी दिल्ली से पढ़ाई की। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही NIIT से GNIIT किया। इसके बाद दिल्ली से भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। मीडिया में 12 साल से ज्यादा का अनुभव। टीवी, वेबसाइट और मोबाइल ऐप में अब तक काम किया। नौकरी की शुरुआत 2011 से की। अभी टाइम्स नाऊ नवभारत में 2 से अधिक सीनियर करोस्पेंडट के पद पर हूं। यात्रा सेक्शन से जुड़ने से पहले करीब डेढ़ साल पहले तक न्यूज में ही काम किया।

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