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PPF Account in SBI: कैसे ऑनलाइन खुलवा सकते हैं SBI में अपना PPF अकाउंट, जानें- स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to Open PPF Account in SBI: इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। सरकार मौजूदा समय में इस स्कीम में जमा राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर कर कर रही है। पीपीएफ में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही खाता खुलवा सकता है।

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PPF Account in SBI

How to Open PPF Account in SBI: केंद्र सरकार कई तरह की सेविंग स्कीम चलाती है, जिनमें निवेश कर अपने भविष्य के लिए आप मोटा फंड जमा कर सकते हैं। ऐसी एक पॉपुलर स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)। इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। सरकार मौजूदा समय में इस स्कीम में जमा राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर कर कर रही है। पीपीएफ में निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको डाकघर में खाता खुलवाना होगा। इसके अलावा कुछ बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भी ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने का ऑप्शन देते हैं।

SBI में कैसे खोलें PPF अकाउंट

  • अपने एसबीआई ऑनलाइन खाते में लॉग इन करें।
  • अब, 'रिक्वेस्ट और पूछताछ' टैब पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू से 'नए पीपीएफ खाते' विकल्प पर क्लिक करें और चुनें।
  • आपको 'नया पीपीएफ अकाउंट' पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पैन नंबर और मौजूदा ग्राहक के डिटेल्स नजर आएंगे।
  • इसके बाद पर्सनल डिटेल्स एड्रेस और नॉमिनेशन को वेरिफाई करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद प्रोसिड पर क्लिक करें।
  • सबमिट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स में लिखा होता है, 'आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है।' इसमें रेफरेंस नंबर भी होगा।
  • अब आपको दिए गए रेफरेंस नंबर के साथ फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • 'प्रिंट पीपीएफ ऑनलाइन एप्लिकेशन' टैब से अकाउंट खोलने का फॉर्म प्रिंट करें और 30 दिनों के भीतर केवाईसी दस्तावेजों और एक फोटो के साथ ब्रॉन्च में जाएं।

निवेश की शुरुआत

पीपीएफ में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही खाता खुलवा सकता है। आप इसमें 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद आपको हर साल मिनिमम 500 रुपये इसमें जमा करना होगा। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। हालांकि, इसे आप पांच-पांच साल के लिए दो बार आगे बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं।

टैक्स डिडक्शन का लाभ

पीपीएफ में हर महीने की पांच तारीख से लेकर आखिरी तारीख के बीच जो भी मिनिमम बैलेंस रहता है। उस पर ही ब्याज जुड़ता है। अगर आप महीने की पांच तारीख के बाद पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं, तो उसपर ब्याज अगले महीने में मिलेगा। इस स्कीम में निवेश कर आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप इसके जरिए लोन भी ले सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।

TNN Business Desk
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