कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब पीएफ खाताधारकों को शादी जैसे निजी आयोजनों के लिए अपने खाते में जमा पूरी राशि (100%) तक निकालने की अनुमति दे दी है। यह पैसा न सिर्फ अपनी शादी, बल्कि बच्चों और भाई-बहनों की शादी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में शादियों पर भारी खर्च होता है, जो औसतन 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक जाता है, ऐसे में यह फैसला कई लोगों के लिए राहत की खबर साबित होगा।
पहले यह निकासी सिर्फ तीन बार तक सीमित थी, लेकिन अब सीमा बढ़ाकर पांच बार कर दी गई है, हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि पैसे निकालने के बाद भी खाते में कम से कम 25% राशि बनी रहनी चाहिए, ताकि खाता सक्रिय रहे और उस पर ब्याज मिलता रहे।
सेवा अवधि की नई शर्त
पहले आंशिक निकासी के लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी, लेकिन अब यह अवधि घटाकर केवल 12 महीने कर दी गई है। यानी अगर आपने सिर्फ एक साल नौकरी की है, तब भी आप शादी, इलाज, शिक्षा या घर जैसे कारणों के लिए PF से एडवांस ले सकते हैं।
कितनी बार कर सकते हैं निकासी?
नई गाइडलाइन के अनुसार, खाताधारक अपनी नौकरी के दौरान शादी आदि के लिए कुल पांच बार PF एडवांस निकाल सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल तीन बार मिलती थी।
PF से पैसा कैसे निकालें?
- EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं।
UAN , पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें- ऊपर मेनू में ‘Online Services’ टैब चुनें
- Claim Form-31, 19, 10C & 10D विकल्प पर क्लिक करें
- PF से लिंक बैंक अकाउंट डिटेल भरें
- आंशिक निकासी के लिए Form 31 को चुनें
- ड्रॉपडाउन में उद्देश्य चुनें ‘Marriage’
- शादी का निमंत्रण पत्र स्कैन कर अपलोड करें
- नियम और शर्तें स्वीकार करें और आवेदन सबमिट करें
