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ITR Deadline: क्या ITR फाइल नहीं करने पर हो सकती है जेल, 31 जुलाई के बाद कब तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 28, 2024, 02:22 PM IST

ITR Deadline: सुनिश्चित करें कि आपकी ITR फाइलिंग अपडेट हो। शेयर बाजार निवेश, डिविडेंट इनकम और यहां तक कि नॉन इक्विटी फाइनेंसियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैपिटल गेन से होने वाली आय के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो रही है।

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आईटीआर फाइलिंग (तस्वीर-Canva)

ITR Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो रही है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है, तो इस काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिए। डेडलाइन मिस करने पर 5,000 रुपये की लेट फीस और टैक्सेबल अमाउंट पर एक फीसदी का ब्याज हर महीने देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में अपना ITR दाखिल न करने पर आपको जेल भी हो सकती है।

कैसे ITR फाइलिंग मिस करने पर आपको जेल हो सकती है

सुनिश्चित करें कि आपकी ITR फाइलिंग अपडेट हो। खासकर तब अगर आपके पास एडवांस टैक्स पेमेंट व्यवस्था के तहत कोई टैक्स भुगतान बकाया है। शेयर बाजार निवेश, डिविडेंट इनकम और यहां तक कि नॉन इक्विटी फाइनेंसियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैपिटल गेन से होने वाली आय के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना अहम है कि आप ए़़डवांस एसेसमेंट के बावजूद ITR दाखिल करें। इनकम को छिपाना, ITR दाखिल न करना, टैक्स फाइल नहीं करना और ITR में गलत डिटेल्स देने पर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है।

6 महीने की जेल

ET की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में एक महिला टैक्सपेयर को हाल ही में अपना ITR दाखिल न करने के कारण छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। जिन टैक्सपेयर्स की देनदारी 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उन्हें जुर्माने के साथ कम से कम 6 महीने की जेल और 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं, जिनकी देनदारी 25,000 रुपये से कम है, उन्हें कम से कम 3 महीने की जेल और 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप 31 जुलाई, 2024 तक ITR दाखिल करने की डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 276CC के तहत जेल हो सकती है।

31 दिसंबर तक कर सकते हैं फाइल

अगर आप 31 जुलाई, 2024 तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको 31 जुलाई, 2024 के बाद कर दाखिल करने की तिथि तक टैक्सेबल अमाउंट पर एक फीसदी प्रति माह ब्याज के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 31 दिसंबर, 2024 तक फाइन के साथ आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

Rohit Ojha
Rohit Ojhaauthor

<p>रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर वो बिजेनस और यूटिलिटी की खबरों पर काम करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में पांच साल से अधिक का अनुभव। चुनावी खबरों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर फिलहाल स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के साथ जारी है। डेस्क और फील्ड दोनों में ही काम करने का तजुर्बा। टाइम्स नाऊ नवभारत से पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। अमर उजाला, टीवी9 हिंदी, इंडिया टीवी, आज तक जैसे मीडिया संस्थान में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के साथ-साथ देश की सियासी घटनाओं पर लिखने का अनुभव है। 2019 के आम चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा की चुनावी खबरों पर काम किया है। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल की खबरों पर भी काम किया है। किस्से-कहानियों में मन लगता है। शारदा यूनिवर्सिटी से मास-कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किया है। गृह जनपद- बक्सर। साहित्य, सियासत और सिनेमा पर लिखना-पढ़ना खूब पसंद है।</p>

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