ITR Filing: आईटीआर भरने की आखिरी तारीख पर बंद रहेंगे बैंक, क्या होगा इसका असर?

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 25, 2022, 11:27 AM IST

ITR Filing Online 2021-22 on eportal.incometax.gov.in: अगर रिपोर्ट की जाने वाली आय की कुल राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फॉर्म जमा करने में देरी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक है।

ITR Filing: आईटीआर भरने की आखिरी तारीख पर बंद रहेंगे बैंक, क्या होगा इसका असर?
Photo Credit: BCCL

ITR Filing Online 2021-22: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख रविवार को पड़ रही है। इसका अर्थ है कि उस दिन बैंक बंद रहेंगे। वैसे तो सैलरीड व्यक्तियों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा तक इंतजार नहीं करना चाहिए। टैक्सपेयर्स को अंतिम दिन से पहले ही अच्छी तरह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर देना चाहिए।

ITR डेडलाइन वाले दिन बैंक की छुट्टी होने के क्या मायने?
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बैंक अवकाश (Bank Holiday) के साथ पड़ने का मतलब यह नहीं है कि टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिटर्न फिजिकल रूप से जमा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, आखिरी मिनट की हड़बड़ी की वजह से पोर्टल को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, बैंक की छुट्टी की वजह से हो सकता है कि ऑनलाइन सर्विस सुचारू रूप से काम न करें, जैसे सप्ताह के बाकी दिनों में करती है।

आईटीआर फाइलिंग में बैंक को क्या करना होता है?
अगर ऑनलाइन बैंकिंग विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो टैक्सपेयर को चालान के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न का भुगतान करने के लिए बैंक जाना होता है। ऐसे में बैंक की भूमिका अहम हो जाती है। बैंक जाने का एक अन्य कारण फॉर्म 16A, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट का लाभ उठाना है।

समय पर फाइल करें रिटर्न
चूंकि आईटीआर फाइल करने के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए आपको कमर कस लेनी चाहिए और जल्दी से आयकर पोर्टल पर अपना रिटर्न जमा करना चाहिए। अगर आप समय पर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दंड का सामना करना पड़ सकता है।

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