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PAN कार्ड के लिए आए 4 नए फॉर्म: अब कौन सा फॉर्म भरें, 93, 94, 95 या 96? समझिए पूरा नियम

PAN कार्ड के लिए FY 2026-27 में नए फॉर्म 93, 94, 95 और 96 लागू हो गए हैं। जानें कौन सा फॉर्म किसके लिए है, पुराने फॉर्म में क्या बदलाव हुआ और आवेदन की नई प्रक्रिया क्या है।

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PAN कार्ड के लिए आए 4 नए फॉर्म: अब कौन सा फॉर्म भरें, 93, 94, 95 या 96? समझिए पूरा नियम

अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद नया PAN कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा बदलाव हुआ है। अब सरकार ने पुराने फॉर्म की जगह चार नए PAN आवेदन फॉर्म (93, 94, 95 और 96) लागू कर दिए हैं, जिससे अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए प्रक्रिया आसान हो सके।

कौन-सा PAN फॉर्म किसके लिए है?

नए नियम के तहत PAN आवेदन को चार कैटेगरी में बांट दिया गया है:

  • Form 93- भारत के नागरिक
  • Form 94- भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां या संस्थाएं
  • Form 95- विदेशी नागरिक
  • Form 96- विदेश में रजिस्टर्ड कंपनियां या संस्थाएं

अब आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार सही फॉर्म चुनना होगा।

पुराने फॉर्म की जगह क्या आया?

पहले PAN के लिए सिर्फ दो फॉर्म होते थे:

  • Form 49A- भारतीय नागरिक और कंपनियों के लिए
  • Form 49AA- विदेशी नागरिक और विदेशी संस्थाओं के लिए

अब इन दोनों फॉर्म को हटाकर चार नए फॉर्म लागू कर दिए गए हैं, जिससे प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित हो गई है।

नए PAN फॉर्म में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?

नए PAN फॉर्म को पहले से ज्यादा आसान और स्पष्ट बनाया गया है। हर फॉर्म में सिर्फ उसी कैटेगरी से जुड़ी जरूरी जानकारी मांगी जाएगी, जिससे भरने में आसानी होगी। अब सभी आवेदकों के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आवेदन की जानकारी और अपडेट सीधे मिल सकें। इसके अलावा फोटो का साइज बढ़ाया गया है और फॉर्म से कई गैर-जरूरी चीजें हटा दी गई हैं।

भारतीय नागरिकों के लिए खास बदलाव

भारतीय आवेदकों के लिए कुछ खास बदलाव किए गए हैं। अब नाम पूरा लिखना होगा, ताकि आधार से मैच करने में दिक्कत न हो। मां का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, अब आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस भी बताना होगा। इसके अलावा, अब आप चाहें तो PAN कार्ड अपने ऑफिस एड्रेस पर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त प्रमाण देना होगा।

NRI और विदेशी आवेदकों के लिए नए नियम

जो लोग NRI हैं या विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए पासपोर्ट और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिनिधि के जरिए आवेदन करता है, तो उस प्रतिनिधि की पूरी जानकारी देना भी जरूरी होगा।

Pradeep Pandey
प्रदीप पांडेय author

प्रदीप पाण्डेय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट पर कंटेंट तैयार करते हैं। डिजिटल मीडिया में 10 वर्षों के अनुभव के साथ प्रदीप तकनीक की दुनिय... और देखें

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