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Spam Calls को लेकर सख्त हुआ TRAI, गैर-पंजीकृत यूनिट्स के कनेक्शन काटने के निर्देश

TRAI On Spam Calls: ट्राई ने कहा, ‘‘दूरसंचार साधनों (एसआईपी/ पीआरआई/ अन्य दूरसंचार संसाधनों) का उपयोग करने वाले गैर-पंजीकृत प्रेषकों/ गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों से की जाने वाली सभी प्रचारात्मक कॉल तुरंत रोक दी जाएंगी।’’ अगर कोई गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर इस निर्देश का उल्लंघन कर प्रचारात्मक कॉल करने के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन प्राथमिक दूरसंचार सेवा प्रदाता दो साल तक के लिए काट देंगे।

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TRAI On Spam Calls

TRAI On Spam Calls:
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि अनचाही (स्पैम) कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें दो साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पाक्षिक आधार पर नियमित ब्योरा देने के लिए भी कहा है।

स्पैम कॉल से मिलेगी राहत

ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस ‘निर्णायक कार्रवाई’ से बिना पंजीकरण वाले टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली स्पैम कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ट्राई ने बयान में कहा, ‘‘स्पैम कॉल करने वाली गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार साधनों का कनेक्शन काट देने और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के तहत ऐसी कॉल करने वालों को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं।’’

इस दिशा में ट्राई ने थोक कनेक्शन और दूसरे दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) से प्रचार के लिए की जाने वाली कॉल पर रोक लगाना सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये संदेश पहले से रिकॉर्ड हों या कंप्यूटर-जनित हों।

दो साल के लिए होंगे ब्लैक लिस्ट

इसके अलावा ऐसी गैर-पंजीकृत यूनिट्स को दो साल के लिए ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। इस दौरान किसी भी दूरसंचार कंपनी की तरफ से उन्हें नए दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे। नियामक ने कहा कि यह निर्देश जारी होने के एक महीने के भीतर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डीएलटी मंच पर स्थानांतरित किया जाएगा और उसके बाद सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।

ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपने नवीनतम निर्देश का अनुपालन करने और हर महीने की पहली और 16 तारीख को इस संबंध में की गई कार्रवाई पर नियमित अपडेट देने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने स्पैम कॉल पर लगाम लगाने की मंशा से पिछले हफ्ते सभी दूरसंचार कंपनियों के नियामकीय प्रमुखों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, क्वॉड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (क्यूटीएल) और वी-कॉन मोबाइल एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने शिरकत की थी।

इनपुट-भाषा

Vishal Maithil
Vishal Mathelauthor

विशाल मैथिल टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर 2023 से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में 6+ वर्षों के अनुभव के साथ वह टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर गहरी समझ रखते हैं। वे ऑटोमोबाइल, बिजनेस, यूटिलिटी और हाइपरलोकल से लेकर एजुकेशन और इंटरनेशनल बीट्स पर भी काम कर चुके हैं। भोपाल से ताल्लुक रखने वाले विशाल ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मीडिया रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। रिसर्च के क्षेत्र में उनके कई पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर, अमर उजाला, मासिक पत्रिका "संदेश" और सोशल मीडिया फर्म में भी काम किया है। टेक-यूटिलिटी और बिजनेस से जुड़ी खबरों को आसान और काम की भाषा में समझाना विशाल को खूब आता है। वो कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में ज्यादा और साफ-सुथरी जानकारी मिल जाए। किताबें पढ़ना और संगीत सुनना उनका पसंदीदा काम है। आप इनसे Vishal.mathel@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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