आप में से भी अधिकतर लोगों के पास पैन कार्ड होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी एक गलती के कारण अगले 16 दिन बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आपको अपने पैन कार्ड के लिए मोटे पैसे खर्च करने पड़ें।
आपको बता दें कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लेकर करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है यानी सिर्फ 16 दिन बचे हैं। यदि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इन 16 दिनों में यह काम करा लेना चाहिए।
अगर इस तारीख तक आपका PAN आधार से लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय यानी बंद माना जाएगा।
वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से 31 दिसंबर 2025 तक Aadhaar नंबर उपलब्ध कराना होगा।
PAN को Aadhaar से जोड़ना बेहद सरल है। Income Tax e-Filing Portal खोलें। Quick Links या लॉगिन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं।
"Link Aadhaar" विकल्प चुनें। PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें। 1000 फीस e-Pay Tax के माध्यम से भुगतान करें। आवेदन सबमिट करें। कुछ ही मिनटों में आपका Aadhaar–PAN लिंक हो जाएगा।
कुछ श्रेणियों को इस नियम से छूट दी गई है जैसे 80 वर्ष से ऊपर के नागरिक (Super Senior Citizens), NRI (गैर-निवासी भारतीय), जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी, विदेशी नागरिक। इन लोगों को PAN–Aadhaar लिंकिंग करवाने की जरूरत नहीं होगी।
यदि आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड अटक सकता है। बैंक या म्यूचुअल फंड से जुड़े लेनदेन फेल हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन में अधिक TDS या TCS कट सकता है। PAN निष्क्रिय मानने पर कई जगह यह माना जाएगा कि आपने PAN उपलब्ध ही नहीं कराया।