जैसे ही आपको पता चले कि खाते से पैसे कट गए हैं लेकिन कैश नहीं मिला, सबसे पहले अपने बैंक को इसकी जानकारी दें। अगर बैंक शाखा खुली है, तो वहां जाकर शिकायत दर्ज कराएं। शाखा बंद होने की स्थिति में आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। Pic-iStock
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर एटीएम से ट्रांजेक्शन के दौरान खाते से पैसे कट जाएं लेकिन कैश न मिले, तो बैंक को वह रकम ग्राहक को लौटानी ही होती है। चाहे आपने अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया हो या किसी दूसरे बैंक के एटीएम का, नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।
बैंक में शिकायत करते समय एटीएम ट्रांजेक्शन की स्लिप देना सबसे बेहतर होता है। अगर स्लिप नहीं मिली है, तो आप बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजेक्शन डिटेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर बैंक ट्रांजेक्शन की जांच करता है।
ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक को एक हफ्ते के भीतर या तो पैसे वापस करने होते हैं या फिर ट्रांजेक्शन फेल होने का स्पष्ट कारण बताना होता है। कई मामलों में रकम अपने आप 24 घंटे के अंदर खाते में वापस आ जाती है, इसलिए तुरंत घबराने की जरूरत नहीं होती।
अगर 24 घंटे बाद भी रकम खाते में वापस नहीं आती है, तो आपको बैंक शाखा में लिखित शिकायत देनी चाहिए। इसके बाद भी यदि बैंक एक हफ्ते के अंदर पैसा नहीं लौटाता है, तो आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक को देरी के हर दिन के हिसाब से आपको 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है।
एटीएम से जुड़े ऐसे मामलों में सबसे जरूरी है धैर्य रखना और सही तरीके से शिकायत दर्ज कराना। नियम आपके पक्ष में हैं, इसलिए घबराने के बजाय तय प्रक्रिया अपनाएं। इससे न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपको समय पर वापस भी मिल जाएगा।