Form 16, Income Tax Return, ITR, ITR Update: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी कर दिए हैं। हालांकि, सैलरी पर काम करने वाले टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए मध्य जून तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए फॉर्म 16 आमतौर पर इसी समय जारी किए जाते हैं।
फॉर्म 16 सैलरी पर काम करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें सैलरी इनकम और TDS (Tax Deducted at Source) की जानकारी होती है। इसके बिना सही तरीके से रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो सकता है।
Part A: इसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारी की जानकारी, PAN, TAN और TDS का विवरण होता है।, Part B: इसमें सैलरी का विवरण, छूट वाले अलाउंसेज, और आयकर अधिनियम के तहत कटौतियों की जानकारी होती है। अगर कर्मचारी पूरे साल में अपनी नौकरी बदलता है, तो हर एम्प्लॉयर द्वारा एक अलग Part A जारी किया जाता है। अगर फॉर्म 16 खो जाए तो कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर से इसका डुप्लिकेट मांग सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी फॉर्म जारी कर दिए हैं, साथ ही ITR-V (Verification) और ITR Acknowledgement फॉर्म भी जारी किए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को जल्दी रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। लेकिन सैलरी पर काम करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग फॉर्म 16 के मिलने के बाद ही शुरू हो सकती है, जो आमतौर पर जून के मध्य में जारी होते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल अब चालू हो चुका है, और टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक्सर्ट्स का मानना है कि टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) का पूरा अपडेट होने तक इंतजार करना चाहिए, ताकि कम गलतियां हों और प्रोसेसिंग तेजी से हो सके।
आम तौर पर, टैक्सपेयर्स को अपना ITR 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। सही रिटर्न फाइल करने से अतिरिक्त टैक्स भुगतान या TDS पर रिफंड क्लेम करने में मदद मिलती है।