दिल्ली में इन लोगों को नहीं मिलेगा CNG, अब दिखाना होगा ये सर्टिफिकेट, नया नियम लागू

​CNG New Rule: दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में सिर्फ उन्हीं वाहनों को सीएनजी मिलेगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने इस फैसले की जानकारी अपने आधिकारिक बयान में दी। IGL ने कहा कि सभी सीएनजी उपभोक्ताओं को रिफ्यूलिंग के समय अपना वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अन्यथा उन्हें सीएनजी नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं सरकार ने यह फैसला क्यों लिया।​

Authored by: रामानुज सिंहUpdated Dec 18 2025, 15:07 IST
​वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का उद्देश्य​Image Credit : Istock01 / 07

​वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का उद्देश्य​

IGL ने बताया कि यह कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि शहर की हवा साफ रहे और प्रदूषण कम से कम हो। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा मिलेगा, बल्कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी।

​पहली बार CNG वाहनों पर भी लागू हुआ नियम​Image Credit : Istock02 / 07

​पहली बार CNG वाहनों पर भी लागू हुआ नियम​

दिल्ली में यह पहली बार हुआ है कि सीएनजी से चलने वाले वाहनों को भी इस नियम के दायरे में शामिल किया गया है। पहले सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए ही सख्ती थी। अब सभी फ्यूल टाइप के वाहन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना सीएनजी नहीं ले पाएंगे।

​दिल्ली में BS-VI से कम वाहन नहीं प्रवेश करेंगे​Image Credit : Istock03 / 07

​दिल्ली में BS-VI से कम वाहन नहीं प्रवेश करेंगे​

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को नई गाइडलाइन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत कोई भी वाहन, जो BS-VI मानक से कम का है, राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह नियम सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें फ्यूल टाइप के आधार पर कोई छूट नहीं दी गई है।

​पहले ट्रकों पर थी रोक, अब प्राइवेट गाड़ियों पर भी​Image Credit : Istock04 / 07

​पहले ट्रकों पर थी रोक, अब प्राइवेट गाड़ियों पर भी​

मंत्री ने कहा कि ट्रकों पर पहले ही दिल्ली में प्रवेश की रोक थी। अब इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। 17 दिसंबर तक एक दिन की छूट दी गई थी, लेकिन इसके बाद कोई भी BS-VI से कम वाहन, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, शहर में नहीं प्रवेश कर सकेगा।

​CNG वाहन चालकों में हुई भ्रम की स्थिति​Image Credit : Istock05 / 07

​CNG वाहन चालकों में हुई भ्रम की स्थिति​

पहले BS-VI से कम पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही रोक थी, जबकि सीएनजी वाहनों को छूट मिलती थी। इस बार यह नियम सीएनजी वाहनों पर भी लागू होने से चालक भ्रमित हो गए थे कि क्या उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। IGL ने साफ किया कि अब किसी भी फ्यूल टाइप के वाहन के लिए नियम समान रहेगा।

​हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए​Image Credit : Istock06 / 07

​हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए​

एनसीआर के अन्य शहरों से आने वाले वाहन चालकों के लिए दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। BS-III और BS-IV सीएनजी वाहनों के दिल्ली प्रवेश के बारे में जानकारी के लिए 011-25844444 और 1095 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन ने पुष्टि की कि यह प्रतिबंध सभी वाहनों पर लागू है।

​चालकों के लिए सलाह​Image Credit : Istock07 / 07

​चालकों के लिए सलाह​

IGL और सरकार ने सभी सीएनजी चालकों से अपील की है कि वे रिफ्यूलिंग के समय अपने वाहन का वैध PUC सर्टिफिकेट साथ रखें। इससे उन्हें सीएनजी मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। यह नियम लंबी अवधि तक दिल्ली में साफ हवा और प्रदूषण नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगा। कुल मिलाकर, 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में सभी वाहनों के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट जरूरी होगा। यह कदम शहर में वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

End of Photo Gallery
Subscribe to our daily Newsletter!