Waqf Amendment Act: आज से देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें बताया कि वक्फ संशोधित कानून 8 अप्रैल से देश में प्रभावी कर दिया गया है। वक्फ संधोशन विधेयक को पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद आज से यह नया कानून प्रभावी होगा।

आज से लागू हुआ वक्फ संसोधन कानून
वक्फ संशोधित विधेयक को बजट सत्र के दौरान ससंद के दोनों सदनों से पास किया गया। इस विधेयक को लोकसभा से 3 अप्रैल को मंजूरी मिली। जहां इसके पक्ष में 288 सांसदों ने मत दिया और 232 ने इसके विरोध में वोट दिया। वहीं राज्यसभा में 4 अप्रैल को विधेयक के पक्ष में 128 मत और 95 मत इसके विपक्ष में मिले। जिसके बाद इसे राज्यसभा से पारित किया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी। जिसके बाद यह तय नहीं था कि यह नया कानून किस दिन से लागू होगा। लेकिन आज केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके बताया कि 8 अप्रैल से वक्फ संशोधित कानून प्रभावी होगा।
सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं दर्ज
देश के कई कई राज्यों में नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर किए हैं। इस कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। वहीं केंद्र सरकार को आशंका है कि इस संबंध में एकतरफा फैसला न हो, इसलिए केंद्र ने कोर्ट में कैविएट दायर की है। इस संशोधित कानून को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि यह मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पक्षपात को रोकना है और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को बंद करना है।
