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Team Kejriwal vs ED: आप बोली- 'गिरफ्तारी का मकसद AAP को खत्म करना', ED ने कहा- 'मनी ट्रेल का पता चला'

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 3, 2024, 07:26 PM IST

ED ने कहा कि 'देश को लूटने वाला कोई व्यक्ति' सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए छूट का दावा नहीं कर सकता, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है।

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आप बोली- 'गिरफ्तारी का मकसद AAP को खत्म करना'

KEY HIGHLIGHTS
  • केजरीवाल का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले "उनकी पार्टी को ध्वस्त करना" था
  • सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है
  • ईडी ने कहा कि "देश को लूटने वाला कोई व्यक्ति" चुनावों का हवाला देते हुए छूट का दावा नहीं कर सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Kejriwal) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जबकि केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले "उनकी पार्टी को ध्वस्त करना" था, वहीं ईडी ने कहा कि "देश को लूटने वाला कोई व्यक्ति" चुनावों का हवाला देते हुए छूट का दावा नहीं कर सकता।

शराब नीति केस मनी ट्रेल पर ईडी (ED ON LIQUOR POLICY CASE MONEY TRAIL)-

  • ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की जानी चाहिए। ईडी ने अदालत से कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियां कुर्क करना चाहती है लेकिन दुविधा में है।
  • ईडी ने कहा- "हम आप की कुछ संपत्तियां कुर्क करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो चुनाव के समय वे कहेंगे कि यह सब क्या है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे कहेंगे कि सबूत कहां है? हम तो अंदर हैं।"
  • एएसजी ने पूछा-"अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप देश को लूटेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं?"
  • एएसजी राजू ने आगे कहा, "मनी ट्रेल मौजूद है। हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। हो सकता है कि पैसे का इस्तेमाल किया गया हो और इसीलिए इसे खोजा नहीं जा सका।"

ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में केजरीवाल की दलील का भी हवाला दिया, जहां आप प्रमुख ने कहा था कि जांच एजेंसी उन्हें जितने दिन चाहे उतने दिनों तक हिरासत में रख सकती है। दिल्ली के सीएम ने 28 मार्च को अपनी रिमांड सुनवाई के दौरान कहा, "मैं ईडी की रिमांड याचिका का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह एक घोटाला है।" ASG राजू ने केजरीवाल के बयान का हवाला देते हुए दिल्ली HC से कहा कि कोई एक ही समय में दो घोड़ों की सवारी नहीं कर सकता।

केजरीवाल ने कहा, 'गिरफ्तारी का उद्देश्य AAP को ध्वस्त करना है'

इससे पहले दिन में, केजरीवाल ने अदालत को बताया कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले "उनकी पार्टी को खत्म करना" था। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय संदिग्ध है, उन्होंने रेखांकित किया कि आदर्श आचार संहिता लागू थी।

सिंघवी ने एएसजी द्वारा की गई आतंकवादी तुलना पर भी आपत्ति जताई

सिंघवी ने एएसजी द्वारा की गई आतंकवादी तुलना पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "वह आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहन को उड़ाने के विचित्र उदाहरण लेकर आए थे। यह और कुछ नहीं बल्कि एक विचित्र उदाहरण है।" सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, "यह कहना बेतुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला लेनदेन को संभालेंगे।"

दिल्ली के सीएम को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था

गौर हो कि दिल्ली के सीएम को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और शुरुआत में उन्हें छह दिनों के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में ईडी की हिरासत चार दिन और बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल को, केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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