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सिनेमा हॉल में बाहर की खाने-पीने की चीजें ले जा सकते हैं या नहीं, SC ने दिया बड़ा फैसला

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Jan 3, 2023, 05:58 PM IST

Cinema hall news : प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'सिनेमा देखने जाने वाले व्यक्ति के पास यह विकल्प भी होता है कि वह सिनेमाघर में इन चीजों का सेवन न करे।'

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सिनेमा हॉल में बाहर की खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकते।

Photo : PTI

Cinema hall news : मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघर में फिल्म देखने जाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। अपने एक फैसले में शीर्ष अदालत ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मूवी देखने जाने वाले लोग सिनेमाघरों में अपने साथ खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकते। अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल के भीतर लोग अपने साथ खाने-पीने की क्या चीजें ले जा सकते हैं इसके बारे में फैसला करने का अधिकार सिनेमा हॉल के मालिकों का है। सिनेमा हॉल के मालिक बाहर की खाने-पीने की चीजों पर प्रतिंबंध लगा सकते हैं। कोर्ट का यह फैसला सिनेमा हॉल के मालिकों के पक्ष में गया है।

सिनेमा देखने जाने वाले व्यक्ति के पास विकल्प-एससी

प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'सिनेमा देखने जाने वाले व्यक्ति के पास यह विकल्प भी होता है कि वह सिनेमाघर में इन चीजों का सेवन न करे।' पीठ ने हालांकि, जोर देते हुए कहा कि माता-पिता अपने नवजात बच्चों के लिए यदि खाने-पीने की चीजें ले जाते हैं तो उन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

कोई खाने के लिए जलेबी ले जा सकता है

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, 'सिनेमाघर निजी संपत्ति है। सिनेमाघर में लाई जाने वाली चीजों पर मालिक रोक लगा सकता है। सिनेमा हॉल में यदि कोई जलेबी ले जाना चाहता है तो सिनेमा हॉल के मालिक के पास उस पर रोक लगाने का अधिकार है। इस बात की पूरी संभावना बनती है कि जलेबी खाने के बाद व्यक्ति अपना हाथ सीट से पोछेगा और सीट को गंदा करेगा।' सीजेआई ने आगे कहा कि सिनेमाघरों में सभी के लिए मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है और नवजातों के लिए खाद्य सामग्री ले जाने की भी छूट है लेकिन सिनेमाघर के भीतर सभी तरह की खाद्य सामग्री ले जाने की छूट नहीं है।'

J&K हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिनेमाघरों के मालिक दर्शकों को अपने साथ बाहर की खाने-पीनें की चीजें ले जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया। बता दें कि थियेटर मालिकों एवं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती दी थी। इन अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

आलोक कुमार राव
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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