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31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए महाराष्ट्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ईवीएम की उपलब्धता पर 31 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट मे हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश (ANI)

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरा किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तुरंत नियुक्त किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग दो सप्ताह में कर्मचारियों की लिस्ट मुख्य सचिव को सौंपनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ईवीएम की उपलब्धता पर 31 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट मे हरफनामा दाखिल करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया। अदालत ने मई में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे।

कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव हो चुके हैं? मई में आदेश दिया गया था कि चुनाव 4 महीने (सितंबर के अंत तक) में होने थे। महाराष्ट्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन हो चुका है, राज्य चुनाव आयोग कुछ समय बढ़ाने की मांग कर रहा है... इसके लिए एक अर्जी भी दाखिल की गई है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि हम आपको जनवरी तक का समय क्यों दें?

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 29 नगर निगम हैं, पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार के वकील से कहा कि आपकी निष्क्रियता आपकी अक्षमता को दर्शाती है... हमें कारण बताया जाए। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हमारे पास 65,000 ईवीएम मशीनें हैं, 50,000 और चाहिए, हमने ऑर्डर दे दिए हैं।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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