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नीरव मोदी को बड़ा झटका: UK हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण की अर्जी दोबारा खोलने से किया मना

नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कार्यवाही को फिर से शुरू करने की याचिका को बुधवार को लंदन स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ जस्टिस, किंग्स बेंच डिवीज़न ने खारिज कर दिया।

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नीरव मोदी (फाइल फोटो)

Photo : PTI

नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कार्यवाही को फिर से शुरू करने की याचिका को बुधवार को लंदन स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ जस्टिस, किंग्स बेंच डिवीजन ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह याचिका मामले पर फिर से विचार करने के लिए ज़रूरी 'असाधारण परिस्थितियों' की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अदालत ने माना कि याचिका में पेश किए गए आधार-जिनमें भंडारी फैसले का हवाला देना भी शामिल था-कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

यह फ़ैसला उस फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसकी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में भारत में तलाश है। सुनवाई के दौरान क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने इस अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की एक टीम का समर्थन मिला; इस टीम में मुख्य जांच अधिकारी भी शामिल थे और यह टीम लंदन गई थी।

हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि याचिका में बताए गए हालात इतने मज़बूत नहीं थे कि पहले के प्रत्यर्पण आदेश पर दोबारा विचार किया जाए; इस तरह मोदी के लिए यह कानूनी रास्ता बंद हो गया।

क्या था मामला ?

नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहे हैं; यह देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। उन्होंने इससे पहले UK की अदालतों में कई कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया है, जिनमें प्रत्यर्पण आदेशों के खिलाफ अपील और जेल की स्थितियों व मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाएं शामिल हैं।

कार्यवाही को फिर से शुरू करने का नवीनतम प्रयास 'भंडारी फैसले' पर आधारित था, जिसके बारे में नीरव मोदी की कानूनी टीम ने यह तर्क दिया कि इसका उनके मामले पर असर पड़ता है। हालांकि, UK की अदालतों ने लगातार प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया है, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ मौजूद सबूत एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं और यदि उन्हें भारत वापस भेजा जाता है, तो उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

Ravi Vaish
रवि वैश्य author

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों... और देखें

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