Defamation Case Against Rahul Gandhi: झारखंड की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 6 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी।
राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं है तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है। राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के चलते निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बयान में कहा था कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, जो हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इस बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कराई थी। राहुल गांधी ने इस केस को रद्द करने की मांग झारखंड हाई कोर्ट से भी की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था।
