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अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर लगाई रोक

राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के चलते निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

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राहुल गांधी को राहत

Photo : PTI

Defamation Case Against Rahul Gandhi: झारखंड की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 6 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी।

राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं है तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है। राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के चलते निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बयान में कहा था कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, जो हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इस बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कराई थी। राहुल गांधी ने इस केस को रद्द करने की मांग झारखंड हाई कोर्ट से भी की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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