VB-G Ram G: 'विकसित भारत- जी राम जी' बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी
- Edited by: अनुराग गुप्ता
- Updated Dec 21, 2025, 06:20 PM IST
G Ram G Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी जी राम जी विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है।
राष्ट्रपति ने 'जी राम जी' बिल को दी मंजूरी (फोटो साभार: iStock)
G Ram G Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी जी राम जी विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। विपक्ष के विरोध के बीच संसद ने वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित किया था। इसका उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून ‘मनरेगा’ को प्रतिस्थापित करना है और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना है।
सरकार के अनुसार, इस नई योजना का लक्ष्य ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेस) तथा परिपूर्ण (सेचूरेशन) तरीके से सेवा–प्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
रोज़गार की वैधानिक गारंटी में इजाफा
यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा के तहत पहले परिवारों को 100 दिनों का गारंटी रोजगार मिलता था।
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