RG Kar Rape Muder Case: डॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत सोमवार को संजय रॉय को सजा सुनाएगी। अदालत ने आरजी कर मामले के आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है, इस पर जज ने कहा कि उसे सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा।
संजय रॉय पर जघन्य रेप-हत्या का आरोप
कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल नौ अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगा था। इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी, इसके 57 दिन बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने फैसला सुनाया।
10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार
मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले ही डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में रॉय पर मुकदमे की सुनवाई नौ जनवरी को पूरी हुई, जिसके दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई।
पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने कहा कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। पीड़िता के माता-पिता ने भी मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। इस अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया।
