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के कविता के खिलाफ कोई सबूत नहीं- जब शराब नीति घोटाले में KCR की बेटी को मिली जमानत तो बोली पार्टी

ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था।

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के कविता को शराब नीति घोटाले में जमानत

KEY HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट से ईडी-सीबीआई को लगी फटकार
  • कार्यप्रणाली पर उठा सवाल
  • बीआरएस बोले- सबूत नहीं

तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता पांच महीनों बाद जेल से रिहा होने वाली है। के.कविता दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल के अंदर थी। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों के मामले चल रहे हैं। के कविता को अब सुप्रीम कोर्ट से दोनों मामलों में जमानत मिल गई है। जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उनकी रिहाई का वारंट जारी कर दिया है। उनकी रिहाई के बाद अब बीआरएस जांच एजेंसियों पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने कहा है कि के कविता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

बीआरएस ने क्या कहा

बीआरएस सांसद रवि चंद्रा ने कहा- "आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है...उनके खिलाफ गलत मामला दर्ज किया गया और उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है...हमारी पार्टी न्यायपालिका में विश्वास करती है और आज न्याय हुआ है..."

ईडी-सीबीआई को लगी फटकार

सुनवाई के दौरान पीठ ने इन मामलों की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उन्हें उनकी 'कार्य प्रणाली' के लिए फटकार लगाई। इसने ईडी और सीबीआई से यह भी पूछा कि उनके पास वह 'सामग्री' क्या है जिससे यह पता चले कि कविता कथित घोटाले में शामिल थीं।

के कविता को क्यों मिली जमानत

उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गयी है। पीठ ने कहा, ‘‘इसीलिए इस मामले में जांच के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है।’’

के कविता की गिरफ्तारी की कहानी

  • 15 मार्च, 2024 : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में कविता को गिरफ्तार किया।
  • 11 अप्रैल : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कविता को गिरफ्तार किया।
  • 6 मई : दिल्ली की एक अदालत ने कविता को दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार किया।
  • 9 मई : के. कविता ने ईडी के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
  • 15 मई : कविता ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
  • 1 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज की।
  • 12 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।
  • 27 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने कविता को जमानत दी।
Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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