राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की टली सुनवाई, अदालत ने 2 जून की दी तारीख
Rahul Gandhi Defamation Case: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को अधिवक्ताओं की विधिक कार्यशाला के कारण स्थगित कर दी। बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को हुई थी।

रायबरेली सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो)
Rahul Gandhi Defamation Case: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को अधिवक्ताओं की विधिक कार्यशाला के कारण स्थगित कर दी। सुलतानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने मामले की सुनवाई दो जून के लिए निर्धारित कर दी। मामले की पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को हुई थी।
सुनवाई क्यों टली ?
वादी विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने शनिवार को बताया कि अधिवक्ताओं की विधिक कार्यशाला के कारण सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहे, जिसके कारण सुनवाई टल गई।
पिछली सुनवाई में पांडेय ने मामले के संबंध में कोतवाली देहात के पिताम्बरपुर कला गांव के निवासी अनिल मिश्रा को अदालत में बतौर गवाह पेश किया था, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की थी, लेकिन जिरह पूर्ण नहीं होने पर विशेष न्यायधीश ने 17 मई के लिए सुनवाई तय की थी।
क्या है पूरा मामला?
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हुए थे।
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