PM Modi Degree Row: गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने संबंधी सीआईसी के निर्देश को रद्द करने के अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। मार्च में हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय को अपील की अनुमति दी थी।
केजरीवाल पर लगा था 25 हजार जुर्माना
केजरीवाल को पीएम मोदी की मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। केजरीवाल द्वारा अपनी समीक्षा याचिका में उठाए गए प्रमुख तर्कों में से एक यह भी था कि पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के गुजरात विश्वविद्यालय के दावे के विपरीत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
केजरीवाल-संजय पर मानहानि का मामला कराया था दर्ज
गुजरात हाई कोर्ट द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए।
शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई और केजरीवाल के हवाले से की गई टिप्पणियां ये थीं: अगर कोई डिग्री है और वह असली है, तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है?, वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह नकली हो सकती है, और अगर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उसका छात्र देश का प्रधानमंत्री बना। रजिस्ट्रार ने कहा कि नेताओं के बयान व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का इरादा रखते थे।
