Former IAS officer Pooja Khedkar: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक, संबंधित वकीलों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां देने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया। इस बीच, दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में एक बड़ी साजिश सामने आ रही है।
सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर ने बदला था अपना नाम
बता दें, पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूजा द्वारा दिया गया विकलांगता प्रमाणपत्र फर्जी है। दिल्ली पुलिस में हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में माना था कि पूजा खेड़कर का डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी है। सिविल परीक्षा 2022 और 2023 के दौरान पूजा ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था। सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर ने अपना नाम बदला था। इन सर्टिफिकेट के महाराष्ट्र से जारी होने का दावा भी झूठा पाया गया था।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को पूर्व आईएएस परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण 5 सितंबर तक बढ़ा दिया था। उन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का लाभ प्राप्त करने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए टाल दी और पुलिस को इस बीच ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी।
