Abhishek Banerjee Office Clash: तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की 9 कैमक स्ट्रीट पर स्थित कार्यालय की इमारत में फायर विभाग को फायर सेफ्टी से जुड़ी गंभीर खामियां मिलीं। जिसको लेकर बेंसमेंट, छठी और सातवीं मंजिल को खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है।
फायर विभाग के मुताबिक, 9 कैमक स्ट्रीट पर स्थित कार्यालय में फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों में गंभीर खामिया पाई गईं। जब जांच की गई तो पता चला कि इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुका था और उसे रिन्यू नहीं कराया गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि 9 कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में फायर सेफ्टी से जुड़ी सुनवाई का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद आप सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं कराया रिन्यू
बकौल नोटिस, पश्चिम बंगाल फायर सर्विसेज एक्ट, 1950 की धारा 11C के अनुसार, सभी अग्नि सुरक्षा सिफारिशों का उचित अनुपालन करने के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) प्राप्त करने की जिम्मेदारी मालिक पर है।
नोटिस में कहा गया कि 9 कैमक स्ट्रीट पर स्थित कार्यालट का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण (मेमो संख्या: IND/FES/20182019/1/37021; दिनांक 10.08.2023) तीन साल के लिए वैध था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त RFSC में स्पष्ट रूप से समाप्ति से पहले इसका नवीनीकरण कराने की सिफारिश की गई थी, लेकिन आप ऐसा करने में विफल रहे।
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बेंसमेंट सहित इन फ्लोर को खाली करने का निर्देश
नोटिस के मुताबिक, इमारत के बेसमेंट में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों के रखरखाव न करने और अपर्याप्तता के कारण, बेसमेंट आग और जीवन सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित है। यह जीवन, संपत्ति और इसके आसपास की सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा पैदा करता है। इसके अलावा, छठी और सातवीं मंजिल को भी तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया।
