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तमिलनाडु में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची DMK, किया दावा- लाखों मतदाताओं का नाम कट सकता है

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य में की जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया में उचित पारदर्शिता और पर्याप्त समयसीमा नहीं है, जिससे लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के अधिकार का उल्लंघन होगा।

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SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में DMK की याचिका (फोटो- PTI)

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य में शुरू किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डीएमके का दावा है कि SIR के जरिए लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है।

DMK का आरोप- "लाखों मतदाताओं का नाम कट सकता है"

DMK के संगठन सचिव आर.एस. भारती के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया के अभाव में चलाई जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस पुनरीक्षण के तहत दस्तावेजीकरण की जटिल शर्तें, अपर्याप्त समयसीमा और मनमानी प्रक्रिया के कारण लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। DMK का कहना है कि यह कदम न केवल संविधान के तहत नागरिकों के मतदान के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

सुप्रीम कोर्ट में DMK की दलील

याचिका में इसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 (समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार) और संविधान के अन्य प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन बताया गया है। याचिका सोमवार को वकील विवेक सिंह द्वारा उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर की गई है और इस सप्ताह इस पर सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादी के 27 अक्टूबर, 2025 के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड मंगवाए जाएं, जिसमें तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया गया था।’’

चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

याचिका में कहा गया है कि राज्य की मतदाता सूची को विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) के माध्यम से पहले ही अद्यतन किया जा चुका है, जो जनवरी 2025 में पूरा हो चुका है। द्रमुक की चुनौती का मुख्य बिंदु निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं, खासकर 2003 की मतदाता सूची में शामिल न होने वालों, के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। याचिका में कहा गया है कि मतदाता सत्यापन को बिना किसी कानूनी आधार के वास्तविक राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में बदला जा रहा है।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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