दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दाखिल की गई मानहानि अर्जी पर संज्ञान लेने को लेकर शनिवार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संबंधित पक्षों के वकीलों की समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और वह तीन अप्रैल को मामले में फैसला सुना सकते हैं। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आतिशी और सिंह ‘जानबूझकर दीक्षित की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि संवाददाता सम्मेलन में आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया था कि पिछले महीने संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को हराने के लिए दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलीभगत भी की।
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पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ संदीप दीक्षित की मानहानि अर्जी पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कही ये बात
- Edited by: Shashank Shekhar Mishra
- Updated Mar 22, 2025, 08:37 PM IST
र्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दाखिल की गई मानहानि अर्जी पर संज्ञान लेने को लेकर शनिवार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ संदीप दीक्षित की मानहानि अर्जी पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षि
Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल
